Sanjay Dutt Birthday Celebration : संजू बाबा का बर्थडे मनाने को हाई कोर्ट की मंजूरी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अभिनेता संजय दत्त के जन्मदिन समारोह (Sanjay Dutt Birthday Celebration) को लेकर अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने बिलासपुर में निजी परिसर ‘द कंट्री क्लब’ में शर्तों के साथ जन्मदिन समारोह आयोजित करने की अनुमति दी है। हालांकि, सार्वजनिक सड़क पर किसी भी तरह का जश्न, यातायात बाधित करने या शोर-शराबा करने पर रोक लगाई गई है।

पिछले साल के विवाद के बाद खारिज हुई थी अनुमति
याचिकाकर्ता गुरुदेव अवस्थी ने 29 जुलाई को संजय दत्त का जन्मदिन मनाने की अनुमति के लिए एसडीएम बिलासपुर के पास आवेदन दिया था। लेकिन प्रशासन ने आवेदन खारिज कर दिया। कारण यह बताया गया कि पिछले वर्ष मध्य नगरी चौक पर हुए जन्मदिन समारोह (Sanjay Dutt Birthday Celebration) के दौरान यातायात प्रभावित हुआ था और कानून-व्यवस्था की स्थिति बनी थी।
हाईकोर्ट पहुंचा मामला
एसडीएम के आदेश को चुनौती देते हुए गुरुदेव अवस्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस बार कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर नहीं, बल्कि कोनी स्थित निजी परिसर ‘द कंट्री क्लब’ के बंद हॉल में आयोजित किया जाएगा। साथ ही सभी नियमों का पालन करने का भरोसा भी दिया गया।
सरकार ने भी नहीं जताई आपत्ति Sanjay Dutt Birthday Celebration
राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि कार्यक्रम निजी परिसर में होगा और आयोजक नियमों के पालन का शपथ पत्र देने को तैयार हैं। ऐसे में नियमानुसार अनुमति देने पर प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है।
हाईकोर्ट ने लगाईं ये शर्तें
हाईकोर्ट ने संजय दत्त जन्मदिन समारोह (Sanjay Dutt Birthday Celebration) की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़क या रास्ते पर किसी भी तरह का अवरोध नहीं होना चाहिए। आयोजकों को ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण और कानून-व्यवस्था से जुड़े सभी नियमों का पालन करना होगा।
नियम तोड़े तो होगी तत्काल कार्रवाई
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि यदि आयोजन के दौरान किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो पुलिस और प्रशासन को तत्काल कानूनी कार्रवाई करने की पूरी छूट रहेगी। इसलिए आयोजकों को सभी निर्धारित शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा।



