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Passport Fee : विदेश जाने की तैयारी है तो पहले जान लें नया नियम, अब पासपोर्ट बनवाने में बढ़ेगा खर्च

विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों के बीच इन दिनों पासपोर्ट से जुड़ी नई व्यवस्था को लेकर चर्चा (Passport Fee) तेज है। सरकारी फैसले के बाद अब नया पासपोर्ट बनवाने और पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने वालों को पहले के मुकाबले अधिक शुल्क देना होगा। बदलाव अगले महीने से लागू होने जा रहा है, इसलिए आवेदन की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह जानकारी अहम मानी जा रही है।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद पासपोर्ट से जुड़ी अधिकांश सेवाओं पर संशोधित शुल्क लागू होगा। इसके साथ ही पुरानी शुल्क सूची को हटाकर नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया है।

एक जुलाई से लागू होंगे नए शुल्क Passport Fee

केंद्र सरकार ने पासपोर्ट और उससे जुड़ी सेवाओं की फीस में संशोधन किया है। नए नियम 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे। इसके बाद नया पासपोर्ट बनवाने, पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए संशोधित शुल्क देना होगा। जानकारी के अनुसार कुछ श्रेणियों में शुल्क में करीब दो हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

नई शुल्क सूची होगी लागू

सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियम लागू होने के साथ ही पासपोर्ट नियम 1980 के तहत लागू पुरानी शुल्क सूची को हटाकर नई शुल्क व्यवस्था लागू की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सभी पासपोर्ट सेवाओं के लिए निर्धारित संशोधित शुल्क ही मान्य होंगे।

आवेदन करने वालों पर पड़ेगा असर

इस बदलाव का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो एक जुलाई के बाद नया पासपोर्ट बनवाने या उसका नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन करेंगे। ऐसे आवेदकों को नई दरों के अनुसार शुल्क जमा (Passport Fee) करना होगा।

क्यों लिया गया फैसला

सरकार की ओर से जारी संशोधित नियमों के अनुसार पासपोर्ट सेवाओं की शुल्क संरचना में बदलाव किया गया है। इसके तहत सभी संबंधित सेवाओं के लिए नई दरें लागू की जाएंगी। विस्तृत शुल्क सूची आधिकारिक अधिसूचना में उपलब्ध कराई गई है।

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