Raas Garba खेलने के लिए वैक्सीन की दो डोज है जरुरी...पढ़े कई और नियम |

Raas Garba खेलने के लिए वैक्सीन की दो डोज है जरुरी…पढ़े कई और नियम

Two doses of vaccine are necessary to play Raas Garba... read many more rules

Raas Garba

रायपुर/नवप्रदेशRaas Garba : एक साल बाद यह पहला मौका है जब रायपुर में गरबा आयोजनों को छूट दी गई है। हालांकि इस वर्ष गरबा सहित पूजा मंडप से लेकर अनेक आयोजनों पर कुछेक बंदिशों के साथ मंजूरी मिली है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि कार्यक्रम स्थलों पर सिर्फ वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही एंट्री मिलेगी। एंट्री गेट पर सभी का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जांचा जाएगा।

नवरात्रि के मौके पर राजधानी में किसी भी रास-गरबा कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 200 तय कर दी गई है। कॉलोनियों, अपार्टमेंट, भवनों या हॉल में गरबा हुआ तो परिसर की क्षमता से आधे लोग ही मौजूद रह पाएंगे।

गरबा-डांडिया खेलने की अनुमति सिर्फ उन्हें होगी, जिन्हें वैक्सीन का डबल डोज लगा हो। इसकी जांच प्रवेश द्वार पर ही आयोजन समिति करेगी। इसके लिए लोगों को मोबाइल पर आए एसएमएस या वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यही नहीं, गरबा (Raas Garba) कार्यक्रम की समय सीमा रात 10 बजे तक तय की गई है। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही शहर में होने वाले गरबा कार्यक्रमों के लिए कलेक्टर ने गुरुवार की शाम नई गाइडलाइन जारी कर दी। हालांकि इसमें समय को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है।

गरबा (Raas Garba) की इवेंट कंपनियों का कहना है कि रात 10 बजे के बाद गरबा शुरू होता है ऐसे में प्रशासन को कम से कम रात 12 बजे तक कार्यक्रम करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। कलेक्टर के गाइडलाइन के अनुसार आयोजन में अगर कोई कोरोना संक्रमित को प्रवेश देने से दूसरे लोगों में बीमारी फैलती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजन समिति के सदस्यों पर होगी। उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए बिना जांच के किसी भी व्यक्ति को आयोजन स्थल पर प्रवेश न दिया जाए। इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए। आयोजन स्थलों की जांच का जिम्मा प्रशासन, पुलिस और निगम अफसरों को जोन वाइज दी गई है।

इन शर्तों पर गरबा

  • आयोजन स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशय या 200 व्यक्ति जो कम हो उस हिसाब से लोगों को एंट्री मिलेगी।
  • इस तरह से देखा जाए तो 200 से अधिक लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी।
  • कार्यक्रम का आयोजन रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।
  • आयोजन स्थल पर एंट्री और एग्जिट के गेट अलग होंगे।
  • जहां गरबा उस जगह को कम से कम 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा।
  • गरबा में शामिल लोगों की जानकारी रजिस्टर में रखनी होगी।
  • गरबा करने जमा हो रहे लोगों को दोनों डोज के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
  • आयोजन के दौरान किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन, फूहड़ता या अश्लीलता प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए।

इन नियमों का करना होगा पालन

  • जहां गरबा होगा वहां आने-जाने के लिए अलग-अलग रास्ते होंगे।
  • आयोजन स्थल पर संक्रमण रोकने रोजाना दो बार सैनिटाइजेशन करना जरूरी होगा।
  • प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। लक्षण वालों को प्रवेश नहीं।
  • मास्क, हैंडवॉश, सोशल और फिजिकल डिस्टेसिंग रखना होगा।
  • दो लोगों के बीच 6 फीट की दूरी होगी। रजिस्टर में नाम नोट करेंगे।
  • लाउडस्पीकर, माइक या साउंड बॉक्स की आवाज तेज नहीं होगी।
  • आयोजन के पहले लोकल थाना प्रभारी को सूचना देना अनिवार्य।
  • पार्किंग की व्यवस्था आयोजन समिति करेगी। सड़क बाधित न हों।

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