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Khan Sir : खान सर को अदालत से फिर मिली राहत, अब इस तारीख तक गिरफ्तारी से मिलेगी सुरक्षा

पटना में चर्चित कोचिंग संस्थान से जुड़े गोलीबारी मामले में शनिवार (Khan Sir) को हुई सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी रहीं। अदालत परिसर में मामले को लेकर हलचल बनी रही और दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें रखी गईं। सुनवाई के बाद फिलहाल खान सर को बड़ी राहत मिली है।

पटना सिविल कोर्ट ने शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को 30 जून तक बढ़ा दिया है। अदालत ने पुलिस की ओर से दाखिल की गई अद्यतन केस डायरी का अध्ययन करने के लिए समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 30 जून तय की है। इसकी जानकारी खान सर के अधिवक्ता ने दी।

अदालत में पेश हुई नई केस डायरी Khan Sir

सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने अदालत के समक्ष अपडेटेड केस डायरी पेश की। इससे पहले कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी को अधूरा बताते हुए विस्तृत डायरी दाखिल करने का निर्देश दिया था। नई केस डायरी मिलने के बाद अदालत ने दोनों पक्षों को उसका अध्ययन करने का अवसर दिया।

क्या है पूरा मामला

यह मामला जून की शुरुआत में हुई गोलीबारी और कोचिंग संस्थान में कथित तोड़फोड़ की घटना से जुड़ा है। आरोप है कि घटना के दौरान सुरक्षा गार्डों की ओर से गोली चलाई गई थी। इसी मामले में दर्ज एफआईआर में खान सर का नाम भी शामिल है। इससे पहले 9 जून को अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।

दोनों पक्षों ने रखीं अपनी दलीलें

लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। वहीं खान सर की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल का घटना से कोई प्रत्यक्ष या आपराधिक संबंध नहीं है और उन्हें गलत तरीके से इस मामले में शामिल किया गया है।

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि लगातार सुनवाई आगे बढ़ रही है, इसलिए मामले पर विस्तृत बहस जल्द पूरी की जानी (Khan Sir) चाहिए। दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख तय कर दी।

बॉडीगार्ड की जमानत पर भी होगी सुनवाई

इस मामले में खान सर के दोनों बॉडीगार्ड फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी 30 जून को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस ने इस प्रकरण में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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