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ITR Filing 2026 : आयकर रिटर्न भरने से पहले जानिए किन कमाई पर नहीं देना पड़ता एक भी रुपया कर

आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय आते ही ज्यादातर लोगों की नजर टैक्स बचाने के उपायों पर टिक (ITR Filing 2026) जाती है। कोई निवेश विकल्प तलाशता है तो कोई कटौती और छूट के नियमों को समझने में जुट जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसी आय भी होती है जिस पर कानून के तहत कोई कर देनदारी नहीं बनती।

ऐसे में रिटर्न भरने से पहले यह समझना जरूरी हो जाता है कि कौन सी कमाई पूरी तरह कर मुक्त मानी जाती है। सही जानकारी होने पर न केवल रिटर्न भरना आसान होता है बल्कि अनावश्यक भ्रम से भी बचा जा सकता है।

खेती से होने वाली आय पर नहीं लगता कर : ITR Filing 2026

यदि किसी व्यक्ति के पास कृषि योग्य भूमि है और उससे खेती के जरिए आय अर्जित होती है तो इस कमाई पर आयकर नहीं लगाया जाता। आयकर कानून की धारा 10(1) के तहत कृषि आय को कर मुक्त रखा गया है। इसी वजह से खेती से होने वाली आमदनी को कर योग्य आय की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता।

रिश्तेदारों से मिले उपहार पर राहत

शादी के अवसर पर मिलने वाले उपहारों पर कर नहीं लगता। इसके अलावा माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन और अन्य निर्धारित करीबी रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार भी कर मुक्त माने जाते हैं। हालांकि यदि किसी गैर रिश्तेदार से एक वित्तीय वर्ष में निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य का उपहार प्राप्त होता है तो उस पर कर नियम लागू हो सकते हैं।

परिवार की साझा आय से मिला हिस्सा

हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य को यदि परिवार की आय में से हिस्सा मिलता (ITR Filing 2026) है तो उसे उस रकम पर अलग से कर नहीं देना पड़ता। ऐसी आय को आयकर कानून की धारा 10(2) के तहत छूट प्राप्त है क्योंकि उस आय पर परिवार पहले ही कर चुका होता है।

छात्रवृत्ति भी रहती है कर मुक्त

शिक्षा के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति पर भी कर नहीं लगाया जाता। पढ़ाई के उद्देश्य से प्राप्त सहायता राशि को पूरी तरह कर मुक्त रखा गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।

विरासत में मिली संपत्ति पर नहीं लगता कर

यदि किसी व्यक्ति को वसीयत या उत्तराधिकार के माध्यम से संपत्ति प्राप्त होती है तो उस पर कर देनदारी नहीं बनती। विरासत में मिली संपत्ति को सामान्य उपहार के नियमों से अलग माना जाता है और इसे विशेष छूट प्राप्त होती है।

कुछ योजनाओं का ब्याज भी कर मुक्त

सरकार की कई बचत योजनाएं ऐसी हैं जिनमें मिलने वाला ब्याज और परिपक्वता राशि कर मुक्त रहती है। इनमें सुकन्या समृद्धि योजना, लोक भविष्य निधि और कर्मचारी भविष्य निधि जैसी योजनाएं शामिल हैं। हालांकि इन योजनाओं में निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी होता है। समय से पहले निकासी की स्थिति में नियम अलग हो सकते हैं।

भविष्य निधि की निकासी पर भी राहत

यदि किसी कर्मचारी ने लगातार पांच वर्ष या उससे अधिक समय तक नौकरी (ITR Filing 2026) की है और उसके बाद भविष्य निधि खाते से राशि निकालता है तो सामान्य तौर पर उस पर कर नहीं लगता। कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे बीमारी या संस्थान बंद होने की स्थिति में भी नियमों के अनुसार कर राहत मिल सकती है।

रिटर्न भरते समय रखें यह ध्यान

कर मुक्त आय होने का मतलब यह नहीं कि उसकी जानकारी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए। कई मामलों में ऐसी आय का उल्लेख रिटर्न में करना जरूरी हो सकता है। इसलिए रिटर्न दाखिल करने से पहले सभी आय स्रोतों की सही जानकारी जुटाना और नियमों को समझना बेहतर माना जाता है।

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