नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने मरीजों को राहत देते हुए 39 नई दवा फॉर्मूलेशन (Drug Formulations) की खुदरा कीमत (Retail Price) तय कर दी है। इनमें हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure), डायबिटीज (Diabetes), एचआईवी (HIV), हृदय रोग (Heart Disease) और आंखों के संक्रमण (Eye Infection) के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर-2013 (DPCO-2013) के तहत तय की गई कीमतों के बाद अब मरीजों को ये दवाएं निर्धारित अधिकतम दर पर मिल सकेंगी।
इन दवाओं की कीमत हुई तय Drug Price Control
NPPA के अनुसार एम्लोडिपिन, बिसोप्रोलोल और टेलमिसारटन (Amlodipine, Bisoprolol, Telmisartan) की संयुक्त टैबलेट की अधिकतम कीमत 14.74 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है। वहीं नेपाफेनाक और मोक्सिफ्लोक्सासिन (Nepafenac, Moxifloxacin) आई ड्रॉप 68.64 रुपये प्रति मिलीलीटर और क्लोपिडोग्रेल, एस्पिरिन व एटोरवास्टैटिन (Clopidogrel, Aspirin, Atorvastatin) कैप्सूल 6.37 रुपये प्रति कैप्सूल की अधिकतम कीमत पर उपलब्ध होंगे।
दवा दुकानों पर लगानी होगी मूल्य सूची
NPPA ने सभी दवा विक्रेताओं (Drug Retailers) और डीलरों को निर्देश दिया है कि निर्माता कंपनियों से प्राप्त मूल्य सूची (Price List) दुकान में ऐसी जगह प्रदर्शित करें, जहां ग्राहक उसे आसानी से देख सकें। जरूरत पड़ने पर पूरक मूल्य सूची भी प्रदर्शित करनी होगी।
अधिक कीमत वसूली पर होगी कार्रवाई
अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई निर्माता (Manufacturer) या मार्केटिंग कंपनी (Marketing Company) तय कीमत से अधिक राशि वसूलती है तो उसके खिलाफ डीपीसीओ-2013 (DPCO-2013) और आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 (Essential Commodities Act) के तहत कार्रवाई होगी। अतिरिक्त वसूली गई राशि ब्याज सहित जमा करानी होगी।



