Illegal Scrap Battery Trade : अवैध स्क्रैप और बैटरी कारोबारियों पर कसेगा शिकंजा, राज्यभर में विशेष जांच अभियान का ऐलान

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने राज्य में अवैध स्क्रैप एवं प्रयुक्त बैटरियों के कारोबार पर कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीयन और वैध दस्तावेजों के बैटरी अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण, परिवहन और व्यापार करना गंभीर अपराध है। मंडल के अनुसार अवैध बैटरी कारोबार (Illegal Scrap Battery Trade) न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि जनस्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
नियमों के विपरीत कारोबार करने वालों पर होगी कार्रवाई
पर्यावरण मंडल के संज्ञान में यह मामला आया है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ व्यक्ति और संस्थाएं बिना आवश्यक अनुमति के प्रयुक्त एवं स्क्रैप बैटरियों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन और क्रय-विक्रय कर रहे हैं। मंडल ने सभी कबाड़ संचालकों, स्क्रैप डीलरों, परिवहनकर्ताओं तथा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े हितधारकों को निर्देश दिया है कि वे केवल निर्धारित नियमों और वैधानिक प्रावधानों के तहत ही कार्य करें।
मंडल ने कहा है कि अवैध बैटरी कारोबार (Illegal Scrap Battery Trade) पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन है और इससे मिट्टी, जल एवं वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
केवल पंजीकृत संस्थाओं को ही अनुमति
बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2022 के अनुसार प्रयुक्त एवं अपशिष्ट बैटरियों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन और व्यापार केवल विधिवत पंजीकृत एवं अधिकृत संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है। इसके साथ ही परिवहन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन और आवश्यक दस्तावेजों का संधारण भी अनिवार्य है।
मंडल ने स्पष्ट किया कि खरीद-बिक्री से संबंधित अभिलेखों का संधारण नहीं करना, खुले स्थानों पर बैटरियों का भंडारण करना अथवा बिना अनुमति संचालन करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2022 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
राज्यभर में चलेगा विशेष निरीक्षण अभियान
पर्यावरण संरक्षण मंडल ने अवैध बैटरी कारोबार (Illegal Scrap Battery Trade) पर रोक लगाने के लिए राज्यव्यापी विशेष निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान चलाने की घोषणा की है। इस अभियान के दौरान संदिग्ध प्रतिष्ठानों, गोदामों और कारोबारियों की जांच की जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि अभियोजन दर्ज कर न्यायालयीन कार्रवाई भी की जा सकती है। मंडल ने सभी संबंधित व्यापारियों से आवश्यक पंजीयन और अनुमतियां तत्काल प्राप्त करने की अपील की है।
नागरिकों से सहयोग की अपील
मंडल ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यदि कहीं स्क्रैप बैटरियों का अवैध संग्रहण, भंडारण, परिवहन या व्यापार होता दिखाई दे तो इसकी सूचना निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय या पर्यावरण मंडल को दें। पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जनभागीदारी को बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है।



