CAA Implemented In The Country : अधिसूचना जारी अब गैर मुस्लिम PAK, बांग्ला और अफगान शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी

CAA Implemented In The Country : अधिसूचना जारी अब गैर मुस्लिम PAK, बांग्ला और अफगान शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी

देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया है। सरकार ने सोमवार शाम को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लोकसभा चुनाव के पहले कहा गया था कि पीएम मोदी

देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया है। सरकार ने सोमवार शाम को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लोकसभा चुनाव के पहले कहा गया था कि पीएम मोदी

नवप्रदेश डेस्क। CAA Implemented In The Country : देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया है। सरकार ने सोमवार शाम को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लोकसभा चुनाव के पहले कहा गया था कि पीएम मोदी इस पर खुद ऐलान करेंगे। लेकिन बाद में ये खबरें गलत साबित हुईं।

गृह मंत्री अमित शाह ने 10 फरवरी को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि CAA देश का एक्ट है, इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे। इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले इसे लागू भी किया जाएगा। इसे लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।

CAA में इन्हे मिलेगी पात्रता

CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे।

CAA भारतीय को प्रभावित नहीं करेगा

भारतीय नागरिकों से इसका कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। CAA या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता।

1955 के कानून में बदलाव किया गया

2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 (CAA) पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। ये बदलाव थे, भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी।

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