BREAKING: पूर्व CM हेमंत सोरेन को झटका, याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

BREAKING: पूर्व CM हेमंत सोरेन को झटका, याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

BREAKING: Shock to former CM Hemant Soren, Supreme Court refuses to hear the petition

CM Hemant Soren

-गिरफ्तारी के खिलाफ सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका

नई दिल्ली। CM Hemant Soren: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल पूछा, आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट सभी के लिए खुला है। लेकिन उच्च न्यायालय भी मामले की सुनवाई करने और उचित आदेश पारित करने में सक्षम है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपकी याचिका पर सीधे सुनवाई होती है तो हमें भी सभी को सीधे सुनना होगा। कोर्ट सबके लिए बराबर है। कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का बचाव करते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है। हमने हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है।

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट जाने को कहा। उच्च न्यायालय भी एक संवैधानिक न्यायालय है। इस मामले की सीधे सुनवाई नहीं हो सकती। अन्यथा सभी सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आएंगे।

हेमंत सोरेन पर क्या हैं आरोप?

ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ अपनी कार्रवाई के समर्थन में कई दावे किये हैं। ईडी ने दावा किया है कि रांची में लगभग 8.5 एकड़ जमीन के 12 भूखंडों पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा और उपयोग है। यह एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपराध की आय है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है।

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