बकायादारों ने 8 वर्षों से जमा नहीं किया टैक्स, 60 करोड़ से अधिक राशि बकाया... |

बकायादारों ने 8 वर्षों से जमा नहीं किया टैक्स, 60 करोड़ से अधिक राशि बकाया…

The arrears did not deposit the tax for 8 years, more than 60 crores amounted...

RTO department

RTO department : अब विभाग सख्त कार्रवाई करने की करेंगे तैयारी

बिलासपुर/नवप्रदेश। RTO department : न्यायधानी बिलासपुर आरटीओ विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन लोगों के नाम जारी किए जिन्होंने पिछले 8 वर्षों से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसा तो कमाया लेकिन समय पर टैक्स नहीं दिया।परिवहन विभाग ने उन्हें नोटिस दिया, लेकिन कारोबारियों को इसका जवाब देने का समय नहीं मिला। अब विभाग ऐसे बकाएदारों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

दरअसल, परिवहन विभाग ने 100 ऐसे बकायादारों की सूची जारी की है, जिन्होंने पिछले करीब 8 वर्षों से आरटीओ का 60 करोड़ रूपए का टैक्स जमा नहीं किया है। उन वाहन मालिकों में निर्माण कार्य और मालवाहक वाहन मालिकों के नाम ज्यादा है।

लाभ अर्जित किया लेकिन कर नहीं दिया

मालवाहक वाहन और निर्माण में लगे ठेकेदार व बिल्डरों ने कारोबार के जरिए मुनाफा कमाया, लेकिन परिवहन विभाग को टैक्स जमा नहीं किया है। विभाग ने अप्रैल 2013 से अब तक टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों को (RTO department) नोटिस जारी किया था, उसके बाद भी उन्होंने टैक्स जमा नहीं किया। इन वाहन मालिकों पर 60 करोड़ 43 लाख 55 हजार रु बकाया है। जिसके चलते विभाग अब ऐसे बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायादारों की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है।
परिवहन विभाग ने 2016 से 1597 वाहन मालिकों की सूची जारी की थी, जिन पर 4.77 करोड़ रु बकाया था। इन वाहन मालिकों को एकमुश्त निपटान योजना का लाभ उठाने भी कहा गया, पर वाहन मालिकों ने ध्यान नहीं दिया।

एकमुश्त कर-निपटान लागू

आपको बता दें कि, छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की एकमुश्त कर-निपटान योजना (RTO department) के तहत बस और तर्क मालिकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। इसके तहत 01 अप्रेल 2013 से 31 दिसंबर 18 तक का टैक्स बकाया है, तो बकाया कर की राशि बिना पेनाल्टी केवल मोटरयान कर (ब्याज सहित) भुगतान कर आप बकायादारों की सूची से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने “एकमुश्त कर-निपटान” लागू की है। इस योजना की अवधि 01 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक है, एकमुश्त निपटान योजना की समाप्ति के बाद बकाया कर की राशि ब्याज-पेनाल्टी सहित वसूल की जाएगी। विभाग ने टैक्स डिफाल्टर होने से बचने और एकमुश्त निपटान योजना का लाभ लेने की अपील भी की है।

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