Supreme Court Order : भगोड़े विजय माल्या को 4 हफ्ते में चुकाने होंगे 40 करोड़...रहेंगे सलाखों के पीछे

Supreme Court Order : भगोड़े विजय माल्या को 4 हफ्ते में चुकाने होंगे 40 करोड़…रहेंगे सलाखों के पीछे

Supreme Court Order: Fugitive Vijay Mallya will have to pay 40 crores in 4 weeks... will remain behind bars

Supreme Court Order

नई दिल्ली/नवप्रदेश। Supreme Court Order : सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को अवमानना मामले में चार महीने की सजा सुनाई है।इसके साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने जुर्माना न चुकाने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई है।

SBI समेत 13 बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका

गौरतलब है कि, विजय माल्या के खिलाफ SBI समेत 13 बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर (Supreme Court Order) की थी। इस याचिका में आरोप लगाया  गया था कि माल्या नौ हजार करोड़ रुपए से अधिक के लोन के रिपेमेंट पर अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। वह मार्च 2016 से ही ब्रिटेन में है। 

40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने

इसके अलावा माल्या पर विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने के लिए भी कहा। कोर्ट ने कहा, ऐसा न करने पर माल्या की संपत्ति कुर्क की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया वाली तीन जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।

शीर्ष अदालत ने माल्या को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर हस्तांतरित करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था।

कोर्ट के इस फैसले (Supreme Court Order) पर माल्या की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अपने खिलाफ अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया था। कोर्ट ने 10 मार्च को माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। 

JOIN OUR WHATS APP GROUP

डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *