BREAKING : हाईकोर्ट ने दिया था दुष्कर्म पीडि़ता से राखी बंधवाने पर बेल का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा…

BREAKING : हाईकोर्ट ने दिया था दुष्कर्म पीडि़ता से राखी बंधवाने पर बेल का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा…

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Supreme court decision on rape case : इस मामले को लेकर नौ महिला वकीलों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई।

नई दिल्ली/ए.। supreme court decision on rape case : दुष्कर्म के एक मामले मेंं सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया है। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के इस केस के एक आरोपी को बेल के लिए पीडि़ता से राखी बंधवाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस आदेश को रद्द कर दिया।

शीर्ष अदालत (supreme court decision on rape case) ने कहा कि इस तरह के केसों में रूढि़वादिता से बचना चाहिए। इस मामले को लेकर नौ महिला वकीलों की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने बेल की शर्त को चुनौती दी थी। साथ ही कहा कि इस तरह के आदेश महिला को एक वस्तु के रूप में दिखाते हैं।

उज्जैन जेल में बंद है आरोपी

पड़ोसी विवाहिता पर यौन हमले के आरोप में उज्जैन की जेल में आरोपी विक्रम बागरी बंद है। उसने अप्रैल 2020 में इंदौर में जमानत याचिका दायर की थी। 30 जुलाई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने उसे सशर्त जमानत दे दी। इन शर्ता में यह भी कहा गया था कि आरोपी रक्षाबंधन पर आरोपी के घर जाएगा और राखी बंधवाएगा।

ये आदेश भी दिया था हाईकोर्ट ने :

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया था कि आरोपी पीडि़ता को भाई की तरह रक्षा का वचन और 11 हजार रुपए देगा। उसे महिला और उसके बेटे के लिए कपड़े और मिठाई खरीदने के लिए अलग से 5 हजार रुपए देने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा था कि राखी बंधवाते हुए तस्वीर रजिस्ट्री में जमा करानी है।

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