छत्तीसगढ़

कॉस्मेटिक दुकान में अवैध रूप से रखा था पटाखा, एफआईआर

रायपुर। दीपावली के मद्देनजर अवैध रूप से पटाखों का संग्रहण और बिक्री करने वालों के खिलाफ रायपुर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आजाद चौक थाना पुलिस ने बजरंग नगर स्थित ए टू जेड कॉस्मेटिक दुकान में छापेमार कार्रवाई करते हुए करीब 70 हजार रुपए कीमत के विभिन्न प्रकार के पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस ने दुकान संचालक रूपेश ठाकुर (41 वर्ष) के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 5 नवंबर को उन्हें सूचना मिली थी कि बजरंग नगर स्थित ए टू जेड कॉस्मेटिक दुकान का संचालक रूपेश ठाकुर दीपावली के दौरान अवैध रूप से बिक्री करने के उद्देश्य से दुकान में बड़ी मात्रा में पटाखों का संग्रहण कर रखा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने धारा 179 बीएनएसएस के तहत नोटिस तामील कराकर मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार किया। इसके बाद नगर निगम जोन क्रमांक-7 को भी कार्रवाई की सूचना दी गई।

पुलिस टीम नगर निगम जोन-7 के कर्मचारियों एवं पुलिस बल के साथ दुकान पहुंची। वहां दुकान संचालक रूपेश ठाकुर मौजूद मिला। तलाशी के लिए आवश्यक नोटिस देकर उसकी सहमति प्राप्त की गई। इसके बाद दुकान के प्रथम तल पर बने रैक की तलाशी लेने पर विभिन्न प्रकार के पटाखों से भरे कुल 19 छोटे-बड़े कार्टून मिले।

ये पटाखे किए गए जब्त

जब्त पटाखों में फुलझड़ी, अनारदाना, चकरी, चुटफुट लाल दाना, ताज, तोता बत्ती, रस्सी पटाखा, नाम गोली, लाल दाना पटाखा, स्काई शॉट पटाखे और पटाखे चलाने वाली बंदूक शामिल हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 70 हजार रुपए आंकी गई है।

 मौके पर ही बिना नंबरी अपराध दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 287 एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9(ख)(1)(क) के तहत कार्रवाई करते हुए मामले को विवेचना में लिया गया। 

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