मध्यप्रदेश

Power Theft : बिजली जांच के दौरान खुला बड़ा खेल, एक परिसर में मिला भारी अवैध लोड

कोलार क्षेत्र में बिजली विभाग की कार्रवाई के बाद इलाके में काफी चर्चा का माहौल (Power Theft) बना हुआ है। अचानक हुई जांच से आसपास के लोगों में भी हलचल देखी गई। विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो कई लोग वहां जमा हो गए और कार्रवाई को लेकर बातचीत शुरू हो गई। स्थानीय स्तर पर इसे बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

बताया जा रहा है कि जांच के दौरान एक परिसर में तय सीमा से काफी ज्यादा बिजली का इस्तेमाल पाया गया। विजिलेंस टीम ने मौके पर जांच करते हुए अवैध रूप से चल रहे लोड को पकड़ा और कार्रवाई शुरू की। बाद में संबंधित उपभोक्ता की ओर से लाखों रुपये की राशि जमा कराई गई।

विजिलेंस टीम ने की औचक जांच : Power Theft

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की टीम ने कोलार रोड इलाके के इनायतपुर गांव में कार्रवाई की। यह जांच 22 मई 2026 को विजिलेंस टीम द्वारा की गई थी। जांच के दौरान इनायतपुर बैरागढ़ चिचली निवासी इकबाल खान के परिसर का निरीक्षण किया गया।

तय सीमा से ज्यादा मिला बिजली भार

जांच में पाया गया कि परिसर में वैध सीमा से कहीं अधिक बिजली का उपयोग किया जा रहा था। कुल 51.17 किलोवॉट का भार अवैध रूप से संचालित मिलता ही टीम ने बिजली चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया। इसके बाद उपभोक्ता पर करीब 7.52 लाख रुपये की बिलिंग की गई।

कंपनी ने दी सख्त चेतावनी

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक शहर वृत्त प्रदीप सिंह चौहान ने बताया कि बिजली चोरी और अनधिकृत उपयोग के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। कंपनी ने उपभोक्ताओं से वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली उपयोग करने की अपील की है।

अनधिकृत उपयोग पर होगी कड़ी कार्रवाई

कंपनी का कहना है कि बिजली चोरी की वजह से वितरण व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है और इससे राजस्व का नुकसान भी होता है। साथ ही कई बार क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित (Power Theft) होती है। विभाग ने साफ किया है कि भविष्य में ऐसी स्थिति मिलने पर भारी जुर्माने के साथ न्यायालयीन कार्रवाई और जेल भेजने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं।

व्यावसायिक उपयोग पर लेना होगा अलग कनेक्शन

कंपनी ने यह भी कहा है कि यदि किसी परिसर में गैर घरेलू गतिविधियां संचालित हो रही हैं या अधिक क्षमता वाले उपकरण जैसे कोल्ड स्टोरेज और ई वाहन चार्जर उपयोग किए जा रहे हैं तो नियमानुसार लोड स्वीकृत कराना जरूरी होगा। साथ ही उपयोग के अनुसार अलग कनेक्शन लेना भी अनिवार्य बताया गया है।

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