कोरोना से बचाव के लिए कबीरधाम कलेक्टर ने लिए ये सख्त फैसले

कोरोना से बचाव के लिए कबीरधाम कलेक्टर ने लिए ये सख्त फैसले

corona kabirdham kabirdham collector decision for safety

corona kabirdham, kabirdham collector

कवर्धा/नवप्रदेश। कोरोना (korona kabirdham) से लोगों के बचाव के लिए कबीरधाम कलेक्टर (kabirdham collector) एवं जिला दंडाधिकारी अवनीश कुमार शरण ने कई महत्पूर्ण निर्णय (decision for safety) लिए हैं।

सभी निर्णय (decision for safety) संबंधी आदेश अनुविभाग कार्यालय, नगरीय निकाय, जनपद पँचायत, कार्यालयों के लिए जारी कर दिए है। कलेक्टर (kabirdham collector) शरण ने जिले के निवासियों से आग्रह करते हुए कहा कि कोरोना (corona kabirdham) वायरस से जीत तभी संभव होगी जब जनता  द्वारा जनता की हित में लिए गए सभी फैसलों का अक्षरश: पालन किया जाएगा।  

कलेक्टर ने ये दिए हैं आदेश

  • जनता कर्फ्यू  समाप्ति पश्चात् सामूहिक रूप से एकत्रित न हों। 
  • जिले में धरना प्रदर्शन, रैली, सभाएं, जुलूस आदि की अनुमति दिनांक 05 अप्रैल 2020 तक प्रतिबंधित रहेगी।
  • समस्त निजी/शासकीय कोचिंग सेंटर, छात्रावास एवं लॉज दिनांक 05 अप्रैल 2020 तक  बंद रहेंगे। 
  • भोरमदेव मंदिर कवर्धा श्रद्धालुओं के लिए दिनांक 21, 22, 23 मार्च 2020 तक बंद रहेगा।
  • ग्रामीण अंचलों में लगने वाले हॉट बाजार, नगरीय क्षेत्रों में चैपाटी, बाजार या अन्य स्थल जहां, चाट-पकौड़ा, फास्ट फूड तथा अन्य खाद्य वस्तु के विक्रय हेतु अस्थायी ठेले दिनांक 31 मार्च 2020 तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद रहेंगे। सभी राजस्व न्यायालयों में राजस्व प्रकरणों की सुनवाई आगामी आदेश तक स्थगित रहेंगी। 
  • जिले में धारा 144 दिनांक 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश जो पहले आये तक लागू है। अतः एक स्थान पर 05 या 05 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित न हों।
  • समस्त होटल, रेस्टोरेन्ट, बैंक, एटीएम संस्थानों में हैण्ड सैनिटाइजर/हैण्डवाश आदि का उपयोग अवश्य करें। 

सुपर मार्केट बिग बाजार में सिर्फ अनाज की बिक्री

सुपर मार्केट, बिग बाजार में दोपहर 12:00 बजे से संध्या 06:00 बजे तक केवल अनाज एवं खाद्यान्न, दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय किया जा सकेगा। (जिनमें एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे)। दैनिक आवश्यकताओं की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकान/प्रतिष्ठान 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश तक बंद रहेंग

आबकारी दुकान 25 तक बंद

आबकारी दुकानों व मद्यभण्डागार को दिनांक 23.03.2020 से 25.03.2020 तक तथा ‘मून सिटी क्लब’ व्यवसायिक क्लब बार को दिनांक  23.03.2020 से 31.03.2020 तक बंद रखा गया है। जिले में बस, मैसी कैब/जीप टैक्सी/मोटर कैब/ई-रिक्शा/आटोरिक्शा आदि का संचालन दिनांक 29.03.2020 तक स्थगित है।

JOIN OUR WHATS APP GROUP

डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *