Ambikapur Triple Talaq Case : समझौते के लिए पहुंचे मायके वालों के सामने ही पत्नी को दिया तीन तलाक, पति पर केस दर्ज
पारिवारिक विवाद खत्म करने के लिए मायके पक्ष और मोहल्ले के लोग समझौते की उम्मीद लेकर ससुराल पहुंचे थे, लेकिन बातचीत के दौरान ही पति ने सभी के सामने पत्नी को तीन बार ‘तलाक’ बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया। (Ambikapur Triple Talaq Case) में पीड़िता की शिकायत पर अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने पति के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा-4 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 6 जून 2026 की शाम सदर रोड स्थित ससुराल में हुई थी। पीड़िता ने पहले समझौते की उम्मीद में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन सभी प्रयास विफल होने के बाद पुलिस का दरवाजा खटखटाया।
शादी के कुछ माह बाद शुरू हुई दहेज की मांग
पीड़िता सहाना बानो (31) ने पुलिस को बताया कि उसका निकाह 18 जून 2022 को अंबिकापुर के सदर रोड निवासी शोएब खान (40) से मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था। विवाह के शुरुआती तीन महीने तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन इसके बाद पति और ससुराल पक्ष दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगे। (Ambikapur Triple Talaq Case) में महिला का आरोप है कि विवाह के समय उसके परिवार ने घरेलू सामान के साथ 3 लाख रुपये नकद दिए थे, इसके बावजूद ससुराल वाले 5 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करते रहे।
समझौते की बैठक में सबके सामने बोला ‘तलाक’ तीन बार
पीड़िता के अनुसार दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर उसने पहले ही महिला थाना अंबिकापुर में मामला दर्ज कराया था और वह मायके में रह रही थी। 6 जून को परिवार और मोहल्ले के लोगों के साथ वह ससुराल पहुंची ताकि समझौते के जरिए वैवाहिक जीवन फिर से सामान्य हो सके। (Ambikapur Triple Talaq Case) के दौरान जब दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही थी, तभी पति ने सबके सामने यह कहते हुए कि वह पत्नी को अपने साथ नहीं रखेगा, लगातार तीन बार ‘तलाक’ बोल दिया। परिवार के लोगों ने उसे काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने अपनी बात से इनकार नहीं किया।
रिश्तेदार बने पूरी घटना के प्रत्यक्षदर्शी
महिला ने बताया कि घटना के समय उसके परिवार के सदस्य जान मोहम्मद, समीर अंसारी तथा पड़ोसी अब्दुल रज्जाक अंसारी और कलीम अंसारी सहित कई लोग मौके पर मौजूद थे। सभी ने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। (Ambikapur Triple Talaq Case) के बाद सहाना बानो अपने माता-पिता के साथ मोमिनपुरा स्थित मायके में रह रही हैं।
मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज
शिकायत मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच करते हुए प्रथम दृष्टया मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा-4 के तहत संज्ञेय अपराध दर्ज किया है। (Ambikapur Triple Talaq Case) में पुलिस गवाहों के बयान दर्ज कर रही है और घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। कानून के अनुसार तत्काल तीन तलाक देना दंडनीय अपराध है और दोष सिद्ध होने पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।



