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CG Board Exam : बोर्ड परीक्षा से पहले सरकार का सख्त कदम, 15 फरवरी से हड़ताल पर पूरी तरह रोक

छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने पर अब पूर्ण प्रतिबंध (CG Board Exam) रहेगा। राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षा से जुड़े सभी कार्यों को आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इसके तहत परीक्षा संचालन, गोपनीय कार्य, मूल्यांकन और उससे संबंधित सभी जिम्मेदारियां अनिवार्य होंगी।

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राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा से जुड़े किसी भी कार्य से इनकार करने वाले अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हड़ताल या कार्य बहिष्कार को सीधे तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश 15 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा और मूल्यांकन कार्य की समाप्ति तक, यानी 30 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा।

सरकार का मानना है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाएं राज्य की शिक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। इन परीक्षाओं से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य (CG Board Exam) जुड़ा होता है। ऐसे में परीक्षा कार्य में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न होना सीधे तौर पर लोकहित के खिलाफ माना जाएगा।

जारी आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहता है या परीक्षा से संबंधित कार्य करने से मना करता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि परीक्षा की समयबद्धता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत कार्रवाई

सरकार ने छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश (CG Board Exam) जारी किया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि अधिनियम की अनुसूची के भाग ‘ख’ में शामिल माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी किसी भी स्थिति में परीक्षा संबंधी कार्य से इनकार नहीं कर सकेंगे।

सरकार के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि बोर्ड परीक्षा के दौरान अनुशासन और जिम्मेदारी में किसी भी तरह की ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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