Power Company Strike : पॉवर कंपनियों में हड़ताल का आंशिक असर, अनुपस्थित कर्मियों को जारी होगा नोटिस

Power Company Strike : पॉवर कंपनियों में हड़ताल का आंशिक असर, अनुपस्थित कर्मियों को जारी होगा नोटिस

Power Company Strike

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ पॉवर कंपनी अधिकारी कर्मचारी ओपीएस बहाली संयुक्त मोर्चा के 18 अगस्त को सामूहिक अवकाश के हड़ताल (Power Company Strike ) का जनरेशन कंपनी के संयंत्रों में कोई असर नहीं रहा। वहां केवल 3 प्रतिशत (81/2852) अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहे। जबकि ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में आंशिक असर रहा। ट्रांसमिशन में 26 प्रतिशत और डिस्ट्रीब्यूशन में 35 प्रतिशत अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहे।

श्रम न्यायलय द्वारा विभिन्न कर्मचारी संघों की हड़ताल (Power Company Strike ) को अवैध घोषित किया गया, जिसकी सूचना सभी हड़ताली संघों को होने के बावजूद भी सामूहिक अवकाश लेने वाले कर्मचारी-अधिकारी हड़ताल पर गए जिससे पावर कंपनी के कामकाज पर आंशिक असर पड़ा और आम उपभोक्ता बेवजह परेशान हुए इसे प्रबंधन ने गंभीरता से लिया है और इसलिए सभी हड़ताली विद्युत कर्मियों को नोटिस दी जा रही है एवं उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

श्रम न्यायालय के आदेश से सभी श्रमिक संघों/संगठनों को समय पर अवगत करा दिया गया था। इसके बावजूद श्रमिक संघों द्वारा 18 अगस्त को हड़ताल की गयी। हड़ताल (Power Company Strike ) में कुल तीनों पावर कंपनियों में 13,561 विद्युत कर्मी कार्यरत हैं जिनमें से कुल 3,748 कर्मचारी और अधिकारी अर्थात लगभग 28 प्रतिशत अनुपस्थित रहे।

अनधिकृत अनुपस्थित कर्मचारियों व अधिकारियों के हड़ताल के दिन के वेतन की कटौती एवं हड़ताल अवधि को ÓÓब्रेक-इन-सर्विस किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा सकती है। इस संबंध में पॉवर कंपनी द्वारा पत्र के माध्यम से हड़ताल में बिना पूर्व स्वीकृति के कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन अवधि में सामूहिक अवकाश पर जाने की परिस्थिति में अथवा सामूहिक अवकाश/धरना/हड़ताल में भाग लेने की परिस्थिति में ऐसी अनधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाश स्वीकृत नहीं किये जाने व ऐसे अवधि का वेतन देय नहीं होने और इस अवधि को ब्रेक-इन-सर्विस माने जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे।

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