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EPF Account : कहीं आपके पीएफ का पैसा भी तो नहीं पड़ा निष्क्रिय, हजारों करोड़ अब तक बिना दावे के, ऐसे करें चेक और निकालें रकम

अगर आपने नौकरी बदली है और पुराने पीएफ खाते का पैसा अब तक ट्रांसफर या निकाला (EPF Account) नहीं है, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। देशभर में लाखों कर्मचारी भविष्य निधि खातों में हजारों करोड़ रुपये ऐसे पड़े हैं, जिन पर अब तक किसी ने दावा नहीं किया है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि कहीं उनका पैसा भी तो निष्क्रिय खाते में नहीं चला गया।

उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक लाखों निष्क्रिय ईपीएफ खातों में बड़ी राशि जमा थी। अच्छी बात यह है कि यदि आपका पैसा ऐसे किसी खाते में है, तो निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर उसे वापस प्राप्त किया जा सकता है।

निष्क्रिय पीएफ खातों में जमा है 9330 करोड़ रुपये से ज्यादा EPF Account

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक करीब 31 लाख निष्क्रिय EPF खातों में 9,330.56 करोड़ रुपये जमा थे। श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन्हें अनक्लेम्ड अकाउंट नहीं बल्कि इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय खाते माना जाता है।

इसके अलावा एलआईसी की पॉलिसियों में भी 5,564.55 करोड़ रुपये की बिना दावे वाली राशि (EPF Account) दर्ज की गई है। इस तरह दोनों संस्थानों में कुल मिलाकर 16,649.06 करोड़ रुपये से अधिक की रकम बिना दावे के पड़ी हुई है।

कब निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा

यदि आपने नौकरी छोड़ दी है और पुराने नियोक्ता के पास जमा पीएफ राशि नहीं निकाली है, तो कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना होगा।

नौकरी छोड़ने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार निकासी की पात्रता पूरी होनी चाहिए।
UAN से आधार, पैन और बैंक खाते जैसी KYC जानकारी लिंक होनी चाहिए।
यदि खाता लंबे समय से निष्क्रिय है, तो अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
निकासी के समय लागू नियमों के अनुसार टैक्स भी लग सकता है।

ऑनलाइन ऐसे करें PF क्लेम EPF Account

पीएफ की राशि निकालने के लिए सबसे पहले अपना UAN सक्रिय होना जरूरी है। इसके बाद यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

EPFO पोर्टल पर UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें।
Our Services में जाकर For Employees विकल्प चुनें।
पूरी राशि निकालने के लिए Form-19 भरें।
यदि पेंशन निकासी का दावा करना है तो Form-10C का उपयोग करें।
आवश्यक जानकारी भरकर आवेदन ऑनलाइन जमा करें।
इसके बाद क्लेम की स्थिति पोर्टल पर ट्रैक की जा सकती है।

क्लेम करने से पहले रखें ये जानकारी तैयार

ऑनलाइन आवेदन से पहले अपने पुराने पीएफ खाते से जुड़ी जानकारी तैयार (EPF Account) रखें। इसमें सदस्य आईडी, पीएफ अकाउंट नंबर, UAN और आधार से जुड़ी KYC जानकारी शामिल होनी चाहिए। सही जानकारी होने पर क्लेम प्रक्रिया आसान हो जाती है और आवेदन स्वीकृत होने के बाद राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है।

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