CORONA: केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन, विदेश से भारत आने वाले यात्रियों को….

CORONA: केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन, विदेश से भारत आने वाले यात्रियों को….

CORONA, Center issued a new guideline, for travelers coming to India from abroad,

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CORONA: केंद्रीय मंत्रालय ने विदेश से आने वालों के लिए एक सुखद फैसला लिया है

नई दिल्ली। CORONA: केंद्र सरकार ने कोरोना कम होते देख विदेश जाने और आने वालों के लिए नए नियम बनाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। इससे नए नियमों से विदेश से भारत आने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। मंत्रालय ने जोखिम वाले देशों को डाउनग्रेड कर दिया है। इसके अलावा, यात्रियों को 7-दिवसीय अनिवार्य होम क्वारंटाइन से भी छूट दी गई है।

कोरोना की स्थिति में सुधार के बीच केंद्रीय मंत्रालय ने विदेश से आने वालों के लिए एक सुखद फैसला लिया है। नए नियम 14 फरवरी से लागू होंगे। नए नियमों के तहत अब जोखिम वाले देशों और अन्य देशों के बीच कोई अंतर नहीं होगा। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से भारत आने वालों के लिए 7 दिन के होम क्वारंटाइन में भी बदलाव किया है। इन यात्रियों को 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहा गया है।

भारत आने से पहले पोर्टल पर देनी होगी जानकारी

नए नियमों के अनुसार, जो कोई भी भारत आना चाहता है, उसे सबसे पहले सुविधा पोर्टल पर एक सूचना पत्रक भरना होगा। इसमें पिछले 14 दिनों की यात्रा की जानकारी होती है। आप निम्नलिखित पोर्टल पर क्लिक करके जानकारी भर सकते हैं।

नए नियमों में मुख्य शर्तें

  • -विदेश से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव या पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र 72 घंटे पहले हवाई सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • -संबंधित एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसियों को टिकट जारी करने से पहले यात्रियों को देश में कोरोना प्रोटोकॉल की जानकारी और संबंधित नियमों के बारे में सूचित करना चाहिए।
  • -केवल उन्हीं यात्रियों को विमान में चढऩे की अनुमति दी जानी चाहिए जो पॉजिटिव नहीं है। उन्हें अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा।
    -विमान के पायलट और चालक दल के सदस्य कोविड नियमों का पालन करेंगे। यदि किसी यात्री में कोविड के लक्षण पाए जाते हैं तो संबंधित यात्री को उचित शिकायत कर प्रोटोकॉल के अनुसार आइसोलेट करना होगा।

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