Collectorate Complex : ओह्ह…इस क्षेत्र में दिसम्बर तक लगाई गई धारा-144
![Collectorate Complex : Ohh...Section-144 imposed in this area till December](https://navpradesh.com/wp-content/uploads/2022/10/Collectorate-Complex.jpg)
Collectorate Complex
कांकेर/नवप्रदेश। Collectorate Complex : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर एवं परिसर के आसपास 200 मीटर की दूरी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (1) के तहत् कलेक्ट्रेट परिसर एवं परिसर के आसपास की उक्त दूरी तक किसी भी प्रकार की धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जूलूस, नारेबाजी को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है, जो 31 दिसम्बर 2022 तक प्रभावशील (Collectorate Complex) रहेगा।