Big Breaking : कालीचरण की याचिका ख़ारिज, अब पहुंचेंगे हाईकोर्ट

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रायपुर/नवप्रदेश। Kalicharan’s Petition : कालीचरण की जमानत याचिका सोमवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गांधी जी पर टिप्पणी करने के मामले को एड़ीजे कोर्ट ने गंभीर माना है। याचिका ख़ारिज होने के बाद कालीचरण को झटका लगा है।

राजधानी में आयोजित धर्म संसद में बापू पर अभद्र टिप्पणी कालीचरण ने की थी। जिसके चलते उन्हें खजुराहो से गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया है। जस्टिस विमल प्रताप चंद्रा की कोर्ट में सोमवार जमानत याचिका पर बहस हुई। मामले में करीब एक घंटा बहस चली जिसके बाद एडीजी ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। वही शाम 5 बजे के बाद एडीजे चंद्रा ने फैसला सुनाते हुए दलीलों को खारिज करते हुए जमानत निरस्त कर दिया है।

एडीजी चंद्रा ने अपने फैसले (Kalicharan’s Petition) में लिखा की धारा 124 ए जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है इसलिए इसमें जमानत देना न्याय उचित नहीं होगा। वहीं गांधीजी पर की गई टिप्प्णी को गंभीर मानते हुए याचिका खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद कालीचरण के वकील अब जमानत याचिका के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

महाराष्ट्र पुलिस को भी नहीं मिली प्रोडक्शन वारंट

वहीं प्रोडक्शन वारंट को लेकर कल यानी मंगलवार को सुनवाई होने की बात कही जा रही है। प्रोडक्शन वारंट एडीजे वासनिकर के कोर्ट में लगा हुआ था। सोमवार को ही इस पर भी फैसला होना था लेकिन जमानत याचिका (Kalicharan’s Petition) की डायरी कोर्ट में प्रस्तुत थी। जिसके बाद कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट नहीं देकर कल ट्रांजिट रिमांड लेने की बात कही है। एडीजे उपेंद्र वासनिकर की कोर्ट में मंगलवार को ट्रांजिट के लिए महाराष्ट्र पुलिस फिर से याचिका लगाएगी। अब यह देखना होगा कि महाराष्ट्र पुलिस को मंगलवार को कालीचरण को पुणे ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड मिल पाती है या नहीं।

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