Tribal Reservation : राज्य सरकार और घासीदास एकेडमी के खिलाफ नोटिस...देखें

Tribal Reservation : राज्य सरकार और घासीदास एकेडमी के खिलाफ नोटिस…देखें

Tribal Reservation: Notice against the state government and Ghasidas Academy...view

Tribal Reservation

रायपुर/नवप्रदेश। Tribal Reservation : उच्चतम न्यायालय ने आदिवासी आरक्षण वाले मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार और गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी को नोटिस जारी किया है।

जस्टिस बीआर गवई और बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने योगेश ठाकुर और प्रकाश ठाकुर की याचिका आवेदन की सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी हुई। सरकार को इसका जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। उसके बाद अदालत मामले को फिर (Tribal Reservation) से सुनेगी।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 19 सितम्बर को एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को असंवैधानिक बता दिया। ऐसा करते हुए अदालत ने आरक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया। इसके बाद से आदिवासी समाज में आंदोलन शुरू हो गए हैं। सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील करने की बात कही है। हालांकि अभी तक सरकार अपील का आधार ही तय नहीं कर पाई है।

इधर आदिवासी कार्यकर्ता और विधिक सलाहकार (Tribal Reservation) बी.के. मनीष, प्रकाश ठाकुर, विद्या सिदार, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ और योगेश कुमार ठाकुर ने विशेष अनुमति याचिका के लिए आवेदन दिया है। सोमवार को दोपहर बाद योगेश कुमार ठाकुर और प्रकाश ठाकुर के आवेदन पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद जस्टिस गवई और नागरत्ना की पीठ ने इसको स्वीकार करते हुए राज्य सरकार और दूसरे पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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