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लोकपाल के आदेश पर सुनवाई 18 मार्च को होगी

न्यायमूर्ति B. R. गवई, सूर्यकांत और अभय एस. ओक की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी

नई दिल्ली। lokpal of india and supreme court: सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने के लोकपाल के आदेश पर रोक लगाने के खिलाफ शुरू की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही पर 18 मार्च को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, सूर्यकांत और अभय एस. ओक की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने लोकपाल द्वारा 27 जनवरी को दिए गए आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया है और कार्यवाही शुरू कर दी है।

20 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों पर विचार करने के लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को ‘अत्यंत परेशान करने वाला तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला बताया गया।

लोकपाल ने दो शिकायतों पर आदेश दिया

पीठ ने शिकायतकर्ता को न्यायाधीश का नाम बताने से रोक दिया तथा शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत गोपनीय रखने का निर्देश दिया। उन्होंने एक निजी कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उस कंपनी के पक्ष में राज्य के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को प्रभावित किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति, लोकपाल के रजिस्ट्रार और हाईकोर्ट के एक मौजूदा जज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट के जज लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं आते हैं।

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