सीएए मामले मूें विभिन्न याचिकाओं पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सीएए मामले मूें विभिन्न याचिकाओं पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Supreme court, CAA, central government, notice, navpradesh,

Supreme court

नई दिल्ली/नवप्रदेश। उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (CAA) के खिलाफ पिछली सुनवाई के बाद दायर शेष सभी याचिकाओं पर केंद्र सरकार (central government) को बुधवार को नोटिस (notice) जारी किये, हालांकि उसने इस कानून पर एकपक्षीय रोक लगाने से इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने सीएए के विरूद्ध और समर्थन में दायर याचिकाओं को वृहद पीठ के सुपुर्द करने के भी संकेत दिए।

Supreme court की सरकार को दो टूक-जम्मू कश्मीर में बहाल करें इंटरनेट सर्विस

पिछले साल 18 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान जिन याचिकाओं पर केंद्र सरकार (central government) को नोटिस जारी किए गए थे, उसके बाद दायर अन्य याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया। सुनवाई के दौरान विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने सीएए पर रोक लगाने का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह केंद्र सरकार को जवाब का मौका दिये बिना एकतरफा आदेश नहीं दे सकते।

Supreme court ने कहा देश कठिन दौर से गुजर रहा है

केंद्र सरकार की ओर से पेश एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने न्यायालय (central government)  से कहा कि पिछली सुनवाई के बाद 80 से अधिक याचिकाएं दायर की गयी हैं, जिसके जवाब के लिए उन्हें कम से कम जवाब के लिए छह सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए, लेकिन न्यायालय ने जवाब के लिए केवल चार सप्ताह का समय दिया। मामले की सुनवाई अब चार सप्ताह बाद होगी।

Supreme court : एनआरसी पर विवाद

JOIN OUR WHATS APP GROUP

डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *