छत्तीसगढ़

Property Registration : एक करोड़ की जमीन खरीदने वालों में क्यों बढ़ी हलचल, महिलाओं को आज से मिला बड़ा फायदा

राजधानी से लेकर छोटे शहरों तक गुरुवार सुबह से रजिस्ट्री दफ्तरों के बाहर अलग तरह की चर्चा सुनाई दी। कई परिवारों में रात से ही कागज तैयार करने की बात (Property Registration) चल रही थी। खासकर महिलाओं के नाम जमीन और मकान खरीदने वालों में इस फैसले को लेकर उत्साह नजर आया।

पंजीयन कार्यालयों में भी लोगों की आवाजाही बढ़ी रही। कुछ लोग नए नियम समझते दिखे तो कई परिवार इस बात का हिसाब लगाते रहे कि अब रजिस्ट्री में कितनी रकम बचेगी। सरकारी फैसले के बाद आज से महिलाओं के नाम संपत्ति दर्ज कराने पर शुल्क में बड़ी राहत लागू हो गई है।

महिलाओं को पंजीयन शुल्क में आधी राहत (Property Registration)

राज्य सरकार ने पिछले महीने हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने का फैसला लिया था। बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके बाद गुरुवार से सॉफ्टवेयर अपडेट होने के साथ नई दरें लागू कर दी गई हैं।

अब महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराने पर पहले जहां 4 प्रतिशत शुल्क देना पड़ता था, वहीं अब केवल 2 प्रतिशत शुल्क लगेगा। इससे महंगी संपत्तियों की खरीद में बड़ी बचत होने वाली है।

एक करोड़ की संपत्ति पर लाखों की राहत Property Registration

नई व्यवस्था लागू होने के बाद एक करोड़ रुपये की संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर करीब 3 लाख 12 हजार रुपये तक की बचत होगी। इससे पहले सरकार रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60 प्रतिशत उपकर भी खत्म कर चुकी है।

इन दोनों राहतों का सीधा फायदा अब संपत्ति खरीदने वालों को मिलेगा। पंजीयन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से सरकार को हर साल करीब 153 करोड़ रुपये का राजस्व कम प्राप्त होगा।

सैनिक परिवारों को भी बड़ी छूट

राज्य सरकार ने सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को भी राहत देने का फैसला किया है। अब राज्य में कहीं भी 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर उन्हें स्टांप शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर (Property Registration) दी गई है और इसका लाभ 7 मई से लागू हो गया है। माना जा रहा है कि इससे सैनिक परिवारों को स्थायी मकान बनाने में मदद मिलेगी।

एक बार ही मिलेगा फायदा

इस योजना का लाभ लेने के लिए सैनिकों और उनके परिवार के लोगों को शपथ पत्र देना होगा। इसमें यह बताना जरूरी रहेगा कि वे इस छूट का फायदा केवल एक बार ले रहे हैं। साथ ही संपत्ति की कीमत 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। तय सीमा से ज्यादा मूल्य होने पर इस राहत का लाभ नहीं दिया जाएगा।

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