Ganesh Utsav : कोरोना के 'साए' में विराजेंगे विघ्नहर्ता

Ganesh Utsav : कोरोना के ‘साए’ में विराजेंगे विघ्नहर्ता

Ganesh Utsav: Vignaharta will sit in the 'shadow' of Corona

Ganesh Utsav

दिशा निर्देश जारी, 26 शर्तों के साथ कमेटी को मिलेगी अनुमति

रायपुर/नवप्रदेश। Ganesh Utsav : कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देंश पर अपर कलेक्टर ने गणेश उत्सव के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने 26 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की है। इस बार भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। मूर्ति की ऊंचाई और चौड़ाई 4&4 फीट से अधिक नहीं होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक नहीं होंगे। समिति को एक रजिस्टर रखना होगा, जिसमें दर्शन करने आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इससे कोरोना की स्थिति में कॉन्टेक्ट ट्रैसिंंग की जा सके। समिति को 4 सीसीटीवी कैमरा लगाना (Ganesh Utsav) अनिवार्य होगा।

शर्तों के साथ घर में भी विराजेगी गणेश प्रतिमा

उपरोक्त शर्तो के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी, यदि घर से बाहर मुर्ति स्थापित किया जाता है तो कम से कम 7 दिवस पूर्व नगर निगम के संबंधित जोन कार्यालय में निर्धारित शपथ पत्र में आवेदन देना होगा। अनुमति मिलने पर ही मूर्ति स्थापित कर पाएंगे। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन, (Ganesh Utsav) रायपुर द्वारा समय समय पर जारी निर्देश तथा आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। यह निर्देंश तत्काल प्रभावशील होगा तथा उल्लंघन करने पर एपीडेनिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

Ganesh Utsav: Vignaharta will sit in the 'shadow' of Corona

इन बिंदुओं पर दी जाएगी गणेश स्थापना की अनुमति

  • गणेश की मूर्ति की उंचाई एवं चैड़ाई 4&4 फीट से अधिक न हो।
  • मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15&15 फीट से अधिक न हो।
  • पंडाल के सामने कम से कम 5000 वर्ग फीट की खुली जगह हो।
  • उस खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो।
  • मंडप या पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो।
  • दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जाएंगे।
  • किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक न हो।
  • मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर रखेगा।
  • रजिस्टार में आने वाले सभी का नाम-पता-मोबाइल नबंर दर्ज रहेगा, ताकि संक्रमित होने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
  • मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 4 सीसीटीवी लगायेगा।
  • मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा।
  • बिना मास्क पाए जाने पर समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जायेगा।
  • मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाइजर थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी।
  • थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
  • व्यक्ति अथवा समिति द्वारा आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस-बल्ली-बेरिकेटिंग से करेंगे।
  • मूर्ति स्थापना स्थल पर संक्रमित होने पर ईलाज का संपूर्ण खर्च समिति करेगा।
  • कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी।
  • यदि पूजा अवधि में वह क्षेत्र कंटेनमेंट घोषित हो जाता है, तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी।
  • विसर्जन बाद किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक आयोजन नहीं होगा।
  • किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, डीजे प्रतिबंधित रहेगी।
  • प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ की अनुमति नहीं होगी।
  • मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी।
  • मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटाएस (छोटाहाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
  • किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी।
  • मूर्ति विसर्जन के लिए 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे।
  • मूर्ति विसर्जन स्थल तक रास्ते में कही रोकने की अनुमति नहीं होगी।
  • विसर्जन के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित रूट मार्ग: एव तिथि एवं समय का पालन करना होगा।
  • शहर के व्यस्त मार्गो से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
  • सामान्य रूप से सभी वाहन रिंग रोड के माध्यम से ही गुजरेगे।
  • सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *