दो बैंक के खिलाफ RBI की सख्त कार्रवाई, जमाकर्ता निकाल सकेंगे सिर्फ इतनी रकम…इन बैंकों से अब नहीं मिलेगा लोन…

दो बैंक के खिलाफ RBI की सख्त कार्रवाई, जमाकर्ता निकाल सकेंगे सिर्फ इतनी रकम…इन बैंकों से अब नहीं मिलेगा लोन…

BRI takes strict action against two banks, depositors will be able to withdraw only this much amount… Now they will not get loans from these banks…

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आरबीआई ने हाल ही में दो बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है

मुंबई। RBI: आरबीआई वित्तीय अनियमितताओं और खराब वित्तीय स्थिति वाले बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है। आरबीआई ने हाल ही में दो बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन दोनों बैंकों में से एक बैंक मुंबई का है। इन बैंकों से अब नहीं मिलेगा लोन! साथ ही जमाकर्ता सिर्फ 10 से 15 हजार रुपये ही निकाल सकेंगे। रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई मुंबई में सर्वोदय सहकारी बैंक और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खिलाफ की है।

इन दोनों बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई की है। आरबीआई (RBI) की इस कार्रवाई का सीधा असर इन बैंकों के खाताधारकों पर पड़ेगा। इसके साथ ही पात्र जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि पर पांच लाख तक की बीमा दावा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से ही मिल सकेगी। बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत सर्वोदय सहकारी बैंक और राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध 15 अप्रैल, 2024 को कारोबार की समाप्ति से लागू हैं।

प्रतिबंध लागू होने के बाद से रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि अब सर्वोदय सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना कोई नया ऋण जारी नहीं कर सकेगा। साथ ही किसी भी ऋण का पुनर्गठन या नवीनीकरण नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति बैंक में जमा राशि नहीं रख सकता।

इसके अलावा बैंक में बचत और चालू खाते में जमा राशि वाले 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे। साथ ही रिजर्व बैंक ने अपील की है कि इस कार्रवाई को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के कदम के तौर पर न देखा जाए। ये प्रतिबंध तब तक लागू रहेंगे जब तक बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। ये प्रतिबंध 15 अप्रैल से छह महीने तक लागू रहेंगे।

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