Bilaspur News: गबन के आरोपी न्यायालय के प्रस्तुतकार को 7 साल की कठोर कैद

Bilaspur News: बिलासपुर। न्यायालय की दंड राशि में गबन और अभिलेखों में कूटरचना करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने न्यायालय के दांडिक प्रस्तुतकार रहे आरोपी विवेक सिंह क्षत्री को दोषी ठहराते हुए अलग-अलग धाराओं में कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को अधिकतम 7 वर्ष के कठोर कारावास के साथ कुल 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार विवेक सिंह क्षत्री कोटा न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में दांडिक प्रस्तुतकार के पद पर पदस्थ था। आरोप है कि 11 दिसंबर 2021 से 19 अप्रैल 2022 के बीच न्यायालय द्वारा लगाए गए अर्थदंड की राशि को जिला कोषालय में जमा नहीं किया गया और करीब 1 लाख 88 हजार रुपए की राशि का गबन कर लिया गया। इसके लिए न्यायालय के अभिलेखों में कूटरचना किए जाने की बात भी सामने आई।
ऑडिट में सामने आया गबन

वर्ष 2024 में जिला न्यायालय बिलासपुर के उपाधीक्षक ने कोटा न्यायालय के अभिलेख मंगाकर उनका ऑडिट कराया। जांच में दांडिक प्रस्तुतकार विवेक सिंह क्षत्री द्वारा अभिलेखों में कूटरचना कर दंड राशि में हेराफेरी करने का खुलासा हुआ। इसके बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर सिविल लाइन थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
सिविल लाइन पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए तथा गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया।
अलग-अलग धाराओं में सुनाई सजा
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असलम खान की अदालत में हुई। शासन की ओर से डीपीओ श्वेता नंदे ने उपनिदेशक आशीष झा के निर्देश पर पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
अदालत ने धारा 409 के तहत 7 वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 466 में 5 वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 467 में 7 वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 468 में 5 वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 471 में 2 वर्ष का कारावास, धारा 474 में 5 वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 201 के तहत 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। सभी धाराओं में सुनाई गई सजाओं में अधिकतम 7 वर्ष की कठोर कैद और कुल 10 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया है।
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