रेल कौशल विकास योजना का युवाओं को मिलेगा लाभ, विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण सुविधा…
बिलासपुर/रायपुर/नवप्रदेश। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारतीय रेल द्वारा रेल कौशल विकास योजना (Rail Skill Development) की शुरुआत की जा रही है । इसी तारतम्य में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) द्वारा कौशल विकास योजना में इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर एवं मशीनिस्ट आदि ट्रेड की ट्रेनिंग दी जाएगी ।
ये होंगे ट्रेड
18 से 35 वर्ष के युवा जिन्होंने हाई स्कूल पास कर रखी हो इस योजना के तहत ट्रेनिंग कर सकते हैं । इसके लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में तीन प्रशिक्षण केंद्र को नामित किया गया है । बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में फिटर, वेल्डिंग, एवं मशीनिस्ट की ट्रेनिंग (Rail Skill Development) दी जाएगी । बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, मोतीबाग कारखाना , नागपुर में वेल्डिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी ।
विद्युत लोको प्रशिक्षण केंद्र उसलापुर बिलासपुर में इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग दी जाएगी । जो भी उम्मीदवार इस ट्रेनिंग को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इन तीनों सेंटरों में से किसी एक संस्थान के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
शैक्षणिक योग्यता पर फोकस
ट्रेड का आवंटन हाई स्कूल के अंको के प्रतिशत पर मेरिट तथा विकल्प के अनुसार किया जाएगा । सीजीपीए को प्रतिशत में बदलने के लिए सीबीएसई के नियमानुसार 9.5 से गुणा किया जाएगा ।
ज्ञात रहे कि रेलवे केवल ट्रेनिंग के सुविधा उपलब्ध करवा रही है, इस ट्रेनिंग के आधार पर रेलवे में नौकरी के लिए कोई दावा नहीं कर सकता हैl यह प्रशिक्षण (Rail Skill Development) कुल तीन सप्ताह का होगा जिसमें की 100 घंटे के क्लास लिए जाएंगे।
प्रशिक्षण अवधी के नियम
प्रशिक्षण निशुल्क है, लेकिन प्रशिक्षु को अपने रहने खाने-पीने एवं आने जाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी । प्रशिक्षु को किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा । प्रशिक्षण केवल दिन के समय में ही दिया जाएगा । प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के सारे नियम मान्य होंगे । प्रशिक्षुओं को पूरी सुरक्षा के साथ प्रशिक्षण दिए जाने के पूरे प्रयास प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाएगा परंतु अपने स्वास्थ्य सुरक्षा और किसी दुर्घटना के लिए प्रशिक्षु स्वयं जिम्मेदार होगा । जो उम्मीदवार इस प्रशिक्षण के लिए चयन होते हैं उन्हें एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा तथा सबसे महत्वपूर्ण बात की प्रशिक्षणार्थियों को प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी को भी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।