New labor laws: अब सप्ताह में 4 दिन काम करें और 3 दिन की छुट्टी लें; केंद्रीय मंत्री ने कहा-
नई दिल्ली। New labor laws: पिछले कुछ दिनों से वर्किंग क्लास में इस बात की चर्चा है कि वर्किंग डे 4 दिन (हफ्ते में 4 दिन) और 3 दिन की छुट्टी हो सकती है। यह भी कहा गया कि भारत की केंद्र सरकार इस संबंध में योजना बना रही थी। इस बात पर भी चर्चा हुई कि सप्ताह के दिनों में कमी के कारण कंपनियों को अधिक घंटे काम करने की अनुमति दी जाएगी।
लेकिन अब केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने ऐसी चर्चाओं का जवाब दिया है। गंगवार ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में इस तरह के बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है और इस पर चर्चा जारी है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी है।
7 वें वेतन आयोग ने भी अपनी सिफारिशों में इसे बरकरार रखा
गंगवार (New labor laws) ने स्पष्ट किया है कि कार्यालयों में सप्ताह में 4 दिन या सप्ताह में 40 घंटे काम करने की कोई योजना नहीं है। साथ ही, श्रम मंत्री के अनुसार, चौथे वेतन आयोग के निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के नागरिक प्रशासन कार्यालयों में सप्ताह में पाँच दिन और साढ़े आठ घंटे काम किया जाता है। 7 वें वेतन आयोग ने भी अपनी सिफारिशों में इसे बरकरार रखा है।
नए श्रम कानूनों के तहत आने वाले दिनों में सप्ताह में तीन दिन प्रदान करने की संभावना के बारे में कुछ दिनों पहले काफी चर्चा हुई थी। केंद्र सरकार सप्ताह में चार दिन और तीन दिन का वेतन देने की तैयारी कर रही है।
यह विकल्प नए श्रम संहिता (New labor laws) के नियमों में भी शामिल किया जाएगा, जो कंपनी और कर्मचारियों की आपसी सहमति से तय होने की उम्मीद थी। नए नियमों के तहत, सरकार काम के घंटे बढ़ाकर 12 कर सकती है। लेकिन अब केंद्रीय श्रम मंत्री ने एक जवाब दिया है।
श्रमिकों के लिए कई योजनाएं लागू
सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए कई योजनाएं लागू की जाती हैं। हालांकि, श्रमिकों को कई योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है। कुछ योजनाएं हैं जो श्रमिकों के लिए बहुत उपयोगी हैं। इससे श्रमिकों को बहुत लाभ होता है। इसी तरह की योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है।
इसके तहत, सरकार को श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा से लेकर शादी तक के सभी खर्चों को कवर करने की गारंटी है। लेकिन इसके लिए संबंधित श्रमिकों को पंजीकरण करना होगा। फिर आपको विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिलता है।
श्रमिकों को पंजीकृत करने और ‘श्रम कार्ड’ बनाने के लिए कुछ मापदंड हैं। आवेदक की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। यह कार्ड केवल गरीब श्रमिकों के परिवारों को जारी किया जाता है। इसके तहत श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट http://www.uplabour.gov.in पर जाना होगा और आवेदन करना होगा।