unlock 5 guidelines: स्कूल, सिनेमा और स्वीमिंग पूल के अलावा इनको मिली अनुमति
नई दिल्ली। unlock 5 guidelines: देश में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन के कार ठप हो चुकी अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने के लिए अनलॉक के चरण लाए गए। देश इस महीने की पहली तारीख को पांचवे चरण में प्रवेश कर गया।
इसमें स्कूलों, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर यानी कल से फिर से खोलने की अनुमति दी गई। हालांकि इस दौरान एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा।
राष्ट्रव्यापी अनलॉक (unlock 5 guidelines) के पांचवें चरण के लिए अपने दिशानिर्देशों में, 30 सितंबर को, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन जगहों के लिए 15 अक्टूबर को फिर से खोलने की अनुमति दी थी। आपको बता दें कि स्कूलों को पहले ही आंशिक रूप से फिर से खोल दिया था।
इन सेवाओं को खोलने की दी गई है इजाजत
स्कूल:
केंद्र सरकार ने स्कूलों के चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने को मंजूरी दे दी है। अंतिम निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिया जाएगा। (unlock 5 guidelines) दिल्ली और महाराष्ट्र सहित अधिकांश राज्यों ने अभी तक स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला नहीं किया है। पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की है।
सिनेमा हॉल / मल्टीप्लेक्स:
दर्शकों को बैठने के दौरान पर्याप्त शारीरिक दूरी के साथ आधी क्षमता के साथ साथ फिर से खुल सकते हैं। मेट्रो की तर्ज पर ही जिन सीटों पर नहीं बैठना है उसे चिह्नित करना अनिवार्य होगा। टिकट के लिए डिजिटल भुगतान मोड को प्रोत्साहित किया जाएगा।
मनोरंजन पार्क :
बार-बार संपर्क में आने वाले सतहों, खुले स्थानों, कार्य क्षेत्रों इत्यादि को लगातार साफ करना होगा। पार्कों के खुलने से पहले और दिन में बंद होने के बाद साफ-सफाई करना होगा। जरूरत पडऩे पर बीच में भी सफाई करनी पड़ेगी। (unlock 5 guidelines) इस्तेमाल किए गए फेस मास्क और कवर के निपटान के लिए अलग-अलग कवर किए गए डिब्बे होने चाहिए।
स्विमिंग पूल:
खेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्विमिंग पूल को फिर से खोलने के लिए एसओपी जारी किए गए हैं। केवल 20 तैराकों को ओलंपिक-आकार के पूल में एक सत्र के दौरान प्रशिक्षित करने की अनुमति होगी।