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जो अपराध कभी किया ही नहीं, उसकी 20 साल सजा काटी, विष्णु को मिली थी..

Vishnu Tiwari: 3 साल और 17 साल तक ललितपुर सेंट्रल जेल में रखा गया

ललितपुर। Vishnu Tiwari: बलात्कार के आरोप में 20 साल से जेल में बंद विष्णु तिवारी को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। 2 दशकों के बाद, विष्णु तिवारी जेल से बाहर आए। उन्हें 3 साल और 17 साल तक ललितपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। ललितपुर के महरौली थाने की सीमा के भीतर सिलवन गांव की एक महिला के साथ बलात्कार के आरोप में विष्णु को जेल भेज दिया गया था।

बलात्कार के मामले में पिछले 20 साल से जेल में बंद विष्णु (Vishnu Tiwari) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले ही बरी कर दिया था। तिवारी को 23 साल की उम्र में ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उन्हें बलात्कार का दोषी पाया गया था। अब 20 साल बाद हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। लेकिन इस दौरान उसने अपने माता-पिता और दो बड़े भाइयों को खो दिया।

आईपीसी और एस/एसटी के तहत अपराध दर्ज करना

विष्णु उत्तर प्रदेश के ललितपुर गाँव के निवासी हैं। 2000 में, दूसरे गाँव की एक महिला ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया था। विष्णु पर अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार, धमकी देने और यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था। उस समय, विष्णु अपने पिता और दो भाइयों के साथ रह रहे थे। वह परिवार की मदद करने के लिए काम कर रहा था।

पिताजी, भाई-बहनों का अंतिम संस्कार करने से चूक गए

ट्रायल कोर्ट ने विष्णु तिवारी को दोषी करार दिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2003 में उन्हें आगरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। 2005 में विष्णु ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया।

लेकिन उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकी। छह साल पहले विष्णु के पिता की मृत्यु हो गई। हालांकि, वह पैरोल नहीं मिलने के कारण अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। दोनों भाइयों के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें पैरोल भी नहीं मिली।

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