छत्तीसगढ़

Deerghayu Sahayata Yojana : निर्माण श्रमिकों को मिलेगा दीर्घायु सुरक्षा कवच

छत्तीसगढ़ के निर्माण श्रमिकों को दुर्घटना और गंभीर बीमारियों की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से श्रम विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना (Deerghayu Sahayata Yojana) प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए संकट के समय आर्थिक संबल प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी।

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योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना, स्वास्थ्य उपचार एवं गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान श्रमिकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत किसी दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा उपचार पर हुए वास्तविक व्यय अथवा अधिकतम 20 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह सहायता मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना (Mukhyamantri Nirman Shramik Deerghayu Sahayata Yojana) के तहत सीधे श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए तय की गई है।

इसके साथ ही पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य सहायक उपकरणों का भी लाभ मिलेगा। दृष्टिबाधित श्रमिकों को चश्मा के लिए 1 हजार रुपये, कृत्रिम दंत के लिए 5 हजार रुपये तथा श्रवण बाधित श्रमिकों को श्रवण यंत्र हेतु 6 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यदि कोई श्रमिक 15 दिवस से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहता है, तो घोषित न्यूनतम वेतन के आधार पर 15 दिनों के बराबर वेतन की प्रतिपूर्ति भी मंडल द्वारा की जाएगी।

योजना के तहत यदि मंडल में निरंतर तीन वर्ष तक पंजीकृत कोई श्रमिक हृदय शल्य क्रिया, गुर्दा या लीवर प्रत्यारोपण, मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया, घुटना प्रत्यारोपण, कैंसर उपचार अथवा लकवा जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित होता है, तो उसके उपचार पर हुए वास्तविक व्यय अथवा अधिकतम 20 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता आयुष्मान भारत योजना और खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अतिरिक्त होगी, जिससे श्रमिकों को अतिरिक्त राहत मिलेगी।

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Deerghayu Sahayata Yojana पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे। आवेदन श्रमिक स्वयं ऑनलाइन विभागीय वेब पोर्टल, श्रमेव जयते मोबाइल ऐप, चॉइस सेंटर, संबंधित श्रम कार्यालय या मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन की जांच के बाद पात्रता अनुसार सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे हितग्राही के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

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