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School Admission : छत्तीसगढ़ में पहली कक्षा के लिए 6 साल उम्र जरूरी, सरकार ने लागू किए नए प्रवेश नियम

स्कूल एडमिशन (School Admission) को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) के तहत अब राज्य के सभी सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। यह व्यवस्था आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित विभागों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

1 अप्रैल के आधार पर तय होगी आयु School Admission

नए नियम के अनुसार संबंधित शैक्षणिक सत्र की 1 अप्रैल को बच्चे की उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

नर्सरी (बालवाटिका-1) : 3 से 4 वर्ष
केजी-1 (बालवाटिका-2) : 4 से 5 वर्ष
केजी-2 (बालवाटिका-3) : 5 से 6 वर्ष
कक्षा पहली : 6 से 7 वर्ष

सरकार का कहना है कि इससे फाउंडेशनल शिक्षा मजबूत होगी और पूरे प्रदेश में प्रवेश प्रक्रिया एक समान हो सकेगी।

3 महीने तक मिलेगी विशेष छूट

यदि कोई बच्चा 1 अप्रैल तक निर्धारित आयु पूरी नहीं कर पाता, लेकिन 1 जुलाई तक उसकी उम्र पूरी हो जाती है, तो उसे अधिकतम 3 महीने की विशेष छूट देकर संबंधित कक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा।

सरकारी-निजी सभी स्कूलों पर लागू होंगे नियम

नई व्यवस्था राज्य के सभी सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगी। RTE के तहत निजी स्कूलों में आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर होने वाले प्रवेश भी इसी नियम के अनुसार होंगे।

इन बच्चों को मिलेगी राहत

जो विद्यार्थी पहले से किसी मान्यता प्राप्त स्कूल की प्री-प्राइमरी कक्षा पास कर चुके (School Admission) हैं और पहली कक्षा में प्रवेश ले रहे हैं, उन पर नई आयु सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे मामलों में टीसी, अंकसूची या स्कोर कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश मिलेगा।

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