PPF में अन्य योजनाओं की तरह नहीं हैं कुछ सुविधाएं, निवेश से पहले जान लें नियम…

PPF
-अन्य योजनाओं की तरह पीपीएफ में नहीं हैं ये सुविधाएं
-लंबी अवधि के लिए निवेश कर अच्छी रकम जमा की जा सकती है
नई दिल्ली। PPF: पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सरकारी योजना है जिसमें लंबी अवधि के लिए निवेश कर अच्छी रकम जमा की जा सकती है। फिलहाल सरकार इस पर 7.1 फीसदी ब्याज दे रही है। पीपीएफ खाता किसी भी डाकघर या बैंक में खोला जा सकता है।
इस योजना में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। इसके अलावा इस स्कीम (PPF) में इनकम टैक्स सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन फिर भी पीपीएफ में निवेश करने से पहले आपको इससे जुड़े कुछ नियमों की जानकारी होना जरूरी है, जिन पर कई लोग ध्यान भी नहीं देते हैं।
एक से अधिक खाता नहीं खोल सकते
सभी योजनाओं में एक से अधिक खाते खोलने की सुविधा है, लेकिन पीपीएफ में एक व्यक्ति एक से अधिक खाते नहीं खोल सकता है। यदि गलती से दो पीपीएफ खाते खुल जाते हैं तो दूसरे खाते को वैध खाता नहीं माना जाएगा। जब तक दोनों खातों का विलय नहीं हो जाता तब तक इस पर ब्याज नहीं मिलेगा।
संयुक्त खाते का कोई विकल्प नहीं है
कई अन्य योजनाएं आपको संयुक्त खाता खोलने की सुविधा देती हैं, लेकिन पीपीएफ (PPF) में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसमें आप नॉमिनी जरूर तय कर सकते हैं। किसी भी कारण से खाताधारक की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को राशि निकालने का अधिकार है।
ब्याज दर में बदलाव की संभावना
पीपीएफ (PPF) की ब्याज दर की बात करें तो इसकी ब्याज दर भी समय के साथ बदलती रहती है। अप्रैल 2019 से जून 2019 तक इसकी ब्याज दर 8 फीसदी, फिर 7.9 फीसदी और फिर जनवरी-मार्च 2020 में 7.1 फीसदी थी। तब से लेकर आज तक यह ब्याज दर 7.1 फीसदी पर बनी हुई है। अगर आने वाले समय में यह ब्याज दर और घटेगी तो लोगों के पास अच्छे रिटर्न पाने के कई विकल्प होंगे।
निवेश सीमा
पीपीएफ में अधिकतम निवेश सीमा 1.5 लाख रुपये सालाना है। अगर आपकी सैलरी अच्छी है और आप इस योजना में ज्यादा निवेश करना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे में आपको निवेश के दूसरे विकल्प तलाशने होंगे।