छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों-कर्मचारियों की छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के अवकाश लेने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने छुट्टी के लिए मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचआरएमआईएस) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि अवकाश के लिए दिए जाने वाले ऑफलाइन आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। व्यवस्था का पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग में अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए पहले भी ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके बावजूद शिक्षकों और कर्मचारियों की ओर से कागजी आवेदन दिए जाने की जानकारी सामने आने के बाद संचालनालय ने निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। अब संबंधित कर्मचारियों को छुट्टी के लिए निर्धारित पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन की स्वीकृति की प्रक्रिया भी ऑनलाइन पूरी की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन देने से नहीं मिलेगी छुट्टी

नए निर्देशों के अनुसार, केवल कागजी आवेदन जमा करना पर्याप्त नहीं होगा। शिक्षकों और कर्मचारियों को निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन करना जरूरी है। ऐसे में अवकाश पर जाने से पहले आवेदन और उसकी स्वीकृति से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करना महत्वपूर्ण होगा। ऑफलाइन आवेदन पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज करने की व्यवस्था

स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए भी डिजिटल व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज की जा रही है। अब अवकाश आवेदन की प्रक्रिया को भी पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है।

डीपीआई ने जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों और स्कूलों में निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस बदलाव के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों को छुट्टी के लिए एचआरएमआईएस पोर्टल का ही उपयोग करना होगा।

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