Kanker : 9 नवंबर तक जमा करने होंगे लाइसेंसियों को अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, कलेक्टर का निर्देश

Kanker : 9 नवंबर तक जमा करने होंगे लाइसेंसियों को अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, कलेक्टर का निर्देश

कांकेर, नवप्रदेश। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर के उप निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए

संपूर्ण कांकेर जिला के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त लाइसेंसियों को अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस थाना में 09 नवंबर तक जमा करने के लिए निर्देशित किया गया है।

यह आदेश इस जिले में निवासरत बाहर जिले के आयें  लाइसेंसियों  पर भी लागू होगा। सभी लाइसेंसी 10 दिसम्बर 2022 के बाद अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे।

इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय राइफल संघ व जिला राइफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों एवं शैक्षणिक संस्थाओं पर सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे।

लेकिन वे लोग अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अवश्य देंगे तथा अपने अस्त्र-शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।

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