Collector ने जारी किया आदेश...अस्त्र-शस्त्र, रैली एवं जुलूस पर प्रतिबंध

Collector ने जारी किया आदेश…अस्त्र-शस्त्र, रैली एवं जुलूस पर प्रतिबंध

Collector issued order...ban on weapons, rally and procession

Collector

रायपुर/नवप्रदेश। Collector कलेक्टर सौरभ कुमार ने रायपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अतर्गत रायपुर जिले के नगर पालिक निगम बीरगांव एवं नगर पालिका परिषद गोवरा-नवापारा के वार्ड क्रमांक 14 के क्षेत्र हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करने, निर्वाचन के दौरान जिले में शंाति-व्यवस्था और लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष, शंातिपूर्ण संपन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय किया है।

इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राइफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी, कटार एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा।

कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है।

यह (Collector) आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हे शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कटार धारण करने की छूट होगी। रायपुर जिले के नगर पालिक निगम बीरगांव एवं नगर पालिका परिषद गोवरा-नवापारा के वार्ड क्रमाक 14 के क्षेत्र अंतर्गत के क्षेत्र अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति/दल भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से हो गया है तथा निर्वाचन समाप्त होने तक की अवधि के लिये जिले के नगर पालिक निगम बीरगांव, एवं नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा के वार्ड कमांक 14 में प्रभावशील रहेगा।

अधिकारी-कर्मचारियों को नहीं मिलेगी छुट्टी

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर सौरभ कुमार ने नगरीय निकाय चुनाव 2021 की कार्यवाही संपन्न होते तक सभी शासकीय/ अद्र्धशासकीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के द्वारा 24 नवम्बर को नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 सम्पन्न कराए जाने की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन की घोषणा तिथि से आदर्श आचरण सहिता प्रभावशील हो चुकी है, जो कि निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी।

चुनाव संबंधी आदेश पूर्ति के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

कलेक्टर (Collector) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगर पालिक बीरगांव आम निर्वाचन 2021 निर्बाध रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु समय-समय पर प्रशिक्षण ड्यूटी अधिकारियों-कर्मचारियों को जारी होने वाले आदेशों की तामिली कराने हेतु रोजगार अधिकारी, रायपुर केदार पटेल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। वे स्थानीय निर्वाचन शाखा से आदेश प्राप्त करने, संबंधितों को तामिल करानें तथा पावती उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे।

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