छत्तीसगढ़

Chhattisgarh Information Commission : सूचना आयुक्त नियुक्तियों पर हाई कोर्ट में चुनौती, राज्य सरकार को नोटिस

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्तियों को लेकर विवाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। राजनांदगांव निवासी प्रदीप शर्मा द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ सूचना आयोग (Chhattisgarh Information Commission) में नियुक्तियों के दौरान नियमों, तय मापदंडों और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों का पालन नहीं किया गया। याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

मामले की सुनवाई जस्टिस पी.पी. साहू की सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के ‘नमित शर्मा’ और ‘अंजलि भारद्वाज’ मामलों में दिए गए निर्देशों की अनदेखी की गई।

याचिका में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय पारदर्शी चयन प्रक्रिया पर जोर देता रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ सूचना आयोग (Chhattisgarh Information Commission) में नियुक्तियों के दौरान पारदर्शिता का पर्याप्त पालन नहीं हुआ। इससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं।

याचिकाकर्ता ने योग्यता और अयोग्यता के मापदंडों को लेकर भी गंभीर आपत्ति जताई है। याचिका के अनुसार वर्ष 2024 में जिन दो उम्मीदवारों को सूचना आयुक्त पद के लिए अयोग्य ठहराया गया था, उन्हें छह माह के भीतर ही योग्य मानकर नियुक्त कर दिया गया।

इस बदलाव को लेकर चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त किया गया है। याचिका में कहा गया कि चयन मानदंडों में अचानक परिवर्तन से छत्तीसगढ़ सूचना आयोग (Chhattisgarh Information Commission) की नियुक्ति प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है।

सर्च कमेटी और इंटरव्यू प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सर्च कमेटी की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में समिति में प्रशासनिक अधिकारियों को ही शामिल किया गया। मुख्य सूचना आयुक्त पद के एक उम्मीदवार का इंटरव्यू उन्हीं अधिकारियों द्वारा लिया जाना, जो उनके अधीन रहे हैं, प्रशासनिक शुचिता के खिलाफ बताया गया है।

हाई कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सूचना आयोग (Chhattisgarh Information Commission) की नियुक्तियों को लेकर यह मामला अब न्यायिक जांच के दायरे में आ गया है।

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