Chhattisgarh Bilaspur High Court : रामपुकार सिंह की याचिका पर गोमती साय समेत 6 अन्य को भी नोटिस

Chhattisgarh Bilaspur High Court : रामपुकार सिंह की याचिका पर गोमती साय समेत 6 अन्य को भी नोटिस

High Court Bilaspur

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रायपुर/नवप्रदेश। Chhattisgarh Bilaspur High Court : विधानसभा विधायक गोमती साय के निर्वाचन को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। रामपुकार सिंह की याचिका पर गोमती साय समेत हाईकोर्ट ने 6 अन्य को भी नोटिस भेजा है। मामला विधानसभा चुनाव में काउंटिंग में गड़बड़ी को लेकर है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।

छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव से विधानसभा विधायक गोमती साय के निर्वाचन को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। इस मसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसके बाद दायर याचिका की काउंटिंग में गड़बड़ी करने का आरोप लगा था। इसलिए आज कोर्ट ने गोमती साय को नोटिस भेज दिया है।

बता दें गोमती साय ने भाजपा के टिकट पर पत्थलगांव सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। जिसमें वे 255 वोटों से जीती थीं। गोमती साय ने ये पहला विधानसभा चुनाव लड़ा है। यानी वे पहली बार सांसद बनी है। इससे पहले वे जशपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं।

याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट को बताया कि, इस बार के चुनाव में पोस्टल बैलेट का हिसाब-किताब नियमानुसार नहीं रखा गया था। जिसमें बड़ी संख्या में याचिकाकर्ता मत निरस्त घोषित हुए हैं। वीवी पैट का मिलान भी ईवीएम से नहीं किया गया है। इसलिए अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को फिर से की जाएगी।

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