BREAKING: वित्त मंत्रालय ने Taxpayers के लिए जारी की अहम जानकारी… 1 अप्रैल से TAX सिस्टम में बदलाव..

BREAKING: वित्त मंत्रालय ने Taxpayers के लिए जारी की अहम जानकारी… 1 अप्रैल से TAX सिस्टम में बदलाव..

BREAKING: Finance Ministry released important information for taxpayers… Has there been a change in the tax system from April 1?

important information for taxpayers

-वित्त मंत्रालय ने टैक्सपेयर्स के लिए अहम जानकारी

नई दिल्ली। important information for taxpayers: नया वित्तीय वर्ष आज से शुरू हो गया है। इस बीच करदाताओं के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी है। नई टैक्स व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नई कर प्रणाली के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना प्रसारित होने के मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2024 से टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (important information for taxpayers) पर वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है। मंत्रालय के अनुसार नई कर व्यवस्था वित्त विधेयक 2023 में धारा 115 बीएसी (1ए) के तहत पेश की गई थी। पुरानी कर प्रणाली पहले से मौजूद है। नई कर व्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 और मूल्यांकन वर्ष 2024-25 से कंपनियों और फर्मों के अलावा सामान्य करदाताओं के लिए डिफॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में लागू है।

मंत्रालय ने कहा कि नई कर प्रणाली में कर की दर कम है। इस बीच कई छूट और कटौतियां (5000 रुपये की मानक कटौती और 15000 रुपये की पारिवारिक पेंशन को छोड़कर) लागू नहीं हैं। जबकि पुराने टैक्स सिस्टम में छूट और कटौतियों का दावा किया जा सकता है।

टैक्स सिस्टम चुनने का विकल्प

नई कर प्रणाली डिफॉल्ट कर प्रणाली है। करदाता (important information for taxpayers) अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए पुरानी या नई कोई भी कर प्रणाली चुन सकते हैं। नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प आकलन वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है।

पात्र गैर-व्यावसायिक लोगों के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कर व्यवस्था चुनने का विकल्प होगा। इसका मतलब है कि वे एक वित्तीय वर्ष में नई कर प्रणाली और अगले वित्तीय वर्ष में पुरानी कर प्रणाली का विकल्प चुन सकते हैं।

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