1 अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम TAX के कई नियम, ITR फाइल करने से पहले जान लें क्या-क्या बदला..

1 अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम TAX के कई नियम, ITR फाइल करने से पहले जान लें क्या-क्या बदला..

Many income tax rules will change from April 1, know what has changed before filing ITR.

Income Tax Return

-आयकर विभाग ने इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म भी जारी किया है

नई दिल्ली। Income Tax Return: वित्त वर्ष 2023-24 शुरू होने में सिर्फ दो दिन बचे हैं। आप भी 1 अप्रैल से अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म भी जारी किया है। इस फॉर्म को आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अगले महीने की पहली तारीख से इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव होंगे।

इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। यानी चुनाव और सरकार बनने तक का बजट, इसे अंतरिम बजट कहा जाता है। सरकार जुलाई में संसद सत्र में पूर्ण बजट पेश करेगी। सरकार टैक्स प्रावधानों में कुछ बदलाव कर सकती है। हालाँकि अब हम उन नियमों के बारे में जानेंगे जो 1 तारीख से बदल जाएंगे।

नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट होगी

अगर आप अभी भी पुराने टैक्स सिस्टम के तहत अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल कर रहे हैं तो आपको इसे दाखिल करते समय सावधान रहने की जरूरत है। अब हर साल आपको अपनी टैक्स व्यवस्था चुननी होगी। अन्यथा नई कर प्रणाली स्वत: ही चयनित हो जायेगी।

स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा

अगर आप नई टैक्स व्यवस्था चुनते हैं तो भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। यानी आपको 50 हजार रुपये की छूट मिलेगी। ऐसा करने से आपकी 7.5 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी।

टैक्स छूट की सीमा भी बदली

अब नए टैक्स (Income Tax Return) सिस्टम में टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। करदाता की 3 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त होगी। आयकर की धारा 87ए के तहत छूट 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है। पुराने टैक्स सिस्टम में 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता और 5 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है।

स्वरूप में परिवर्तन

आयकर विभाग द्वारा दो फॉर्म जारी किये जाते हैं। आईटीआर-1 को आसान और आईटीआर-4 को आसान कहा जाता है। इसमें भी थोड़ा बदलाव किया गया है। अब रिटर्न दाखिल करने वाले को अपने खाते के प्रकार के साथ पिछले वर्ष के सभी बैंक खाते का विवरण बताना होगा। नया सिस्टम डिफॉल्ट हो गया है। आईटीआर-4 के करदाताओं को नई प्रणाली से बाहर निकलने के लिए फॉर्म 10-आईईए दाखिल करना होगा।

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