BREAKING : अर्णब की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता को रिहा...

BREAKING : अर्णब की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता को रिहा…

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मुंबई/ए.। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी (arnab goswami bail plea cancelled) की जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट (bombay high court) ने खारिज कर दिया है। पत्रकार अर्णब गोस्वामी (arnab goswami bail plea cancelled) को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

रायगढ़ पुलिस ने अर्णब को मुंबई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस मामले में अर्णब के अलावा दो अन्य आरोपियों- फिरोज शेख और नीतेश सारदा को भी गिरफ्तार किया गया था। अर्णब ने अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई थी और गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसे चुनौती दी।

कोर्ट ने कहा- असाधारण क्षेत्राधिकार के तहत रिहाई का नहीं बनता मामला

हाईकोर्ट (bomay high court) ने कहा कि याचिकाकर्ता को असाधारण क्षेत्राधिकार के तहत रिहा करने का कोई मामला नहीं बनता। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अर्णब रेग्युलर बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले अर्णब ने अलीबाग सेशन कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था। अर्णब को बीते रविवार अलीबाग से तलोजा जेल में शिफ्ट किया गया था। अर्णब ने आरोप लगाया था कि जेल स्टाफ ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें उनके वकील से बात नहीं करने दी गई।

ये है मामला

पत्रकार अर्णब को 5& वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाईक और उनकी मां को 2018 में कथित तौर पर खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पिछले हफ्ते उनके लोअर परेल स्थित आवास से सुबह गिरफ्तार किया गया था।

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