अमित जोगी की जमानत खारिज, भेजा जेल
420 के मामले में हुई गिरफ्तारी
बिलासपुर/पेंड्रा रोड/नवप्रदेश। पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी (ajit jogi) के पुत्र (son) व मरवाही के पूर्व विधायक अमित जोगी (amit jogi) की जमानत अर्जी (bail plea) खारिज (rejected) हो गई है। उन्हें न्यायालय ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत (judicial custody) में जेल (jail) भेज दिया है। दरअसल मंगलवार की सुबह गौरेला व बिलासपुर पुलिस ने अमित जोगी को पूर्व भाजपा नेता समीरा पैकरा द्वारा दर्ज कराए 420 के मामले में गिरफ्तार किया था।
जिसके बाद दोपहर को उन्हे पेंड्रा रोड स्थित कोर्ट में पेश किया गया। यहां सुनवाई के दौरान जज ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस उन्हें गोरखपुर के गौरेला उपजेल लेकर गई है। अदालत में अमित जोगी (amit jogi) ने अपना पक्ष खुद ही रखा। क्योंकि वे खुद भी वकील हैं।
ये है मामला :
वर्ष 2013 में मरवाही विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी रहीं समीरा पैकरा द्वरा दर्ज कराए मामले में अमित जोगी की गिरिफ्तारी हुई। जोगी को गिरफ्तार करने के लिए एडिशनल एसपी ओपी शर्मा, ग्रामीण एसपी संजय धु्रव सहित बड़ी संख्या में बिलासपुर व गौरेला का पुलिस बल पहुंचा था। पुलिस ने अमित (amit jogi) को मरवाही सदन से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने अमित (amit jogi) के खिलाफ समीरा पैकरा की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। समीरा की शिकायत के मुताबिक 2013 के चुनावी हलफनामे में अमित ने अपना जन्म स्थान गलत बताया था। लिहाजा उन पर धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले में समीरा पैकरा भी बार-बार अमित जोगी (amit jogi) की गिरफ्तारी की मांग करते रही हैं।