Administrative Law : काडर नियमों को यथावत रखने CM का PM को पत्र |

Administrative Law : काडर नियमों को यथावत रखने CM का PM को पत्र

Administrative Law: CM's letter to PM keeping cadre rules in place

Administrative Law

नियमों में संशोधन से प्रशासनिक व्यवस्था के चरमराने और अस्थिरता की आशंका

रायपुर/नवप्रदेश। Administrative Law : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत सरकार द्वारा हाल ही में अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है।

उन्होंने ने प्रधानमंत्री से अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियम को यथावत रखने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन से प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती है एवं अस्थिरता की स्थिति निर्मित हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने लिखा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा संशोधन प्रस्तावित करते हुए उन संशोधनों पर राज्य सरकारों से अभिमत मांगा गया है। प्रस्तावित संशोधन केन्द्र सरकार को अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पदस्थापना के अधिकार, एकपक्षीय रूप से बिना राज्य सरकार अथवा संबंधित अधिकारी की सहमति के प्रदाय करते है, जो कि संविधान में अंगीकृत एवं रेखांकित संघीय भावना के पूर्णत: विपरीत है।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी मूलत: राज्यों में पदस्थ होते है तथा केन्द्र शासन में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किए जाते हैं। प्रतिनियुक्ति सामान्यत: राज्य सरकार से सहमति उपरान्त की जाती रही है। राज्य सरकारें अपनी प्रशासकीय आवश्यकतानुसार (Administrative Law) निर्णय लेते हुए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर सहमति देती रही हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी कानून व्यवस्था, नक्सल हिंसा के उन्मूलन, राज्य के सर्वांगीण विकास एवं वनों के संरक्षण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक (Administrative Law) कार्यों में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे है। इन संशोधनों के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों में, जो कि जिलों से लेकर राज्य स्तर पर विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ हैं, अस्थिरता एवं अस्पष्टता का भाव जागृत होना स्वाभाविक है।

इससे उनके द्वारा शासकीय दायित्वों के निर्वहन में असमंजस की स्थिति होगी तथा राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण निष्पक्ष होकर काम करना विशेषकर निर्वाचन के समय निष्पक्ष होकर चुनाव संचालन संभव नहीं होगा जिससे राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती एवं अस्थिरता की स्थिति निर्मित हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि निकट भविष्य में इन नियमों के दुरूपयोग की अत्यंत संभावना है। पूर्व में हुई कई घटनाओं में अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को अनावश्यक रूप से लक्षित कर कार्यवाही किए जाने के उदाहरण मौजूद है। पूर्व में राज्य एवं केन्द्र सरकारों के बीच संतुलन एवं समन्वय के लिए वर्तमान नियमों में पर्याप्त प्रावधान हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में संशोधन का पुरजोर विरोध करती है एवं मांग रखती है कि पूर्वानुसार काडर नियमों को यथावत रखा जाये।

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