Abu Salem Latest Update : सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की रिहाई याचिका की खारिज, बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद दूसरा बड़ा झटका

1993 मुंबई बम धमाकों के मामले में दोषी ठहराए गए कुख्यात गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका (Abu Salem Latest Update) लगा है। शीर्ष अदालत ने उसकी रिहाई की याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले करीब 10 दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट भी उसकी जमानत याचिका को नामंजूर कर चुका था।
अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम रिहाई की याचिका दाखिल करते हुए दलील दी थी कि पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पण के दौरान हुए समझौते के तहत उसे 25 साल से अधिक की सजा नहीं दी जा सकती। याचिका में यह भी कहा गया था कि वह पहले ही 25 साल या उससे अधिक समय जेल में बिता चुका है, इसलिए उसे रिहा किया जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने उसकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की दो सदस्यीय पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार (Abu Salem Latest Update) करते हुए सख्त टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि अबू सलेम को टाडा (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां अधिनियम) के तहत सजा दी गई है और वह किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए जेल में नहीं है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि सजा की अवधि की गणना और उससे जुड़े दस्तावेजों पर विचार करने का अधिकार बॉम्बे हाई कोर्ट को ही है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत या शीघ्र सुनवाई के लिए हाई कोर्ट का रुख करने की सलाह दी।
गौरतलब है कि करीब 10 दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अबू सलेम की इमरजेंसी पैरोल याचिका खारिज कर दी थी। उसने अपने भाई के निधन के बाद आजमगढ़ जाकर अंतिम संस्कार और अन्य धार्मिक रीति-रिवाजों में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी थी, लेकिन पुलिस एस्कॉर्ट चार्ज के रूप में मांगे गए 17.60 लाख रुपये जमा नहीं कर सका। इसी वजह से उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
अबू सलेम को वर्ष 2005 में पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया (Abu Salem Latest Update) गया था। वह 1993 मुंबई बम धमाकों के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इस आतंकी हमले में 250 से अधिक लोगों की जान गई थी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अबू सलेम की जेल से रिहाई की संभावना फिलहाल खत्म हो गई है और वह आगे भी जेल में ही रहेगा।



