UPSC 2020 : केंद्र ने किया स्पष्ट- अब ‘उन्हें’ नहीं दे सकते और मौका
UPSC 2020 : आखिरी मौका गंवाने वाले अभ्यर्थियों को अब और मौका नहीं दिया जाएगा
नई दिल्ली/ए। UPSC 2020 : कोरोना महामारी के चलते यूपीएससी परीक्षा का आखिरी मौका गंवाने वाले अभ्यर्थियों को अब और मौका नहीं दिया जाएगा। यह जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।
इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस एएम खानविलकर अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि सरकार अभ्यर्थियों को एक और मौका दिए जाने पर सहमत नहीं है।
इससे पहले जस्टिस एएम खनविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने 22 जनवरी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू का निवेदन संज्ञान में लिया था।
उसने केंद्र सरकार को मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा था। राजू ने पीठ से कहा था, ‘हम एक और मौका देने को तैयार नहीं हैं। मुझे एक हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दें। बीती रात ही मुझे निर्देश मिला कि हम इससे सहमत नहीं हैं।Ó
छात्रा ने मांगा था एक और मौका
अदालत ने राजू को हलफनामे की एक प्रति सिविल सेवा अभ्यर्थी रचना के वकील को भी मुहैया कराने के लिए कहा था। रचना ने परीक्षा में बैठने के लिए एक अतिरिक्त मौका प्रदान करने की मांग को लेकर अदालत का रुख किया है।
तब ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 30 सितंबर को देश के कई हिस्सों में कोविड-19 महामारी और बाढ़ के कारण यूपीएससी (upsc 2020) की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार और संघ लोकसेवा आयोग को यह निर्देश भी दिया था कि वे उन अभ्यर्थयों को एक अतिरिक्त मौका देने पर विचार करें, जिनका 2020 में आखिरी प्रयास है। उस समय पीठ को बताया गया था कि इस मामले में औपचारिक निर्णय केवल कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ले सकता है।