Unnao rape case: कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़ित को दिया निर्देश- जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें…

Unnao rape case: कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़ित को दिया निर्देश- जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें…

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Unnao rape case -उन्नाव रेप केस की सुनवाई कर रही कोर्ट ने सोमवार को बड़ा निर्देश जारी किया है

नई दिल्ली। Unnao rape case: उन्नाव रेप केस की सुनवाई कर रही अदालत ने सोमवार को एक बड़ा निर्देश जारी किया। अदालत ने बलात्कार पीड़ित को आदेश दिया कि वह सुनवाई समाप्त होने तक आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले और कहीं भी जाने से पहले अपने निजी सुरक्षा अधिकारी को सूचित करें। उन्नाव रेप पीड़ित को सीआरपीएफ सुरक्षा मिली है। जिला सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने ये निर्देश दिए हैं।

दरअसल उन्नाव रेप (Unnao rape case) पीड़ित ने निजी सुरक्षा अधिकारियों पर उत्पीडऩ का आरोप लगाते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा, पीड़ित को कहीं भी जाने से पहले सुरक्षा अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। वे आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। साथ ही आपको रोजाना बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह की प्लानिंग करनी है। जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। साथ ही सुनवाई समाप्त होने तक सावधान रहें।

उन्नाव रेप पीडि़ताओं और सुरक्षा अधिकारियों की सहमति

इसके अलावा अदालत ने कहा कि बलात्कार पीड़ित और उसके निजी सुरक्षा अधिकारी ने मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए सहमति व्यक्त की थी। साथ ही अदालत ने कहा कि अगर पीडि़ता या उसके परिवार के सदस्य संबंधित मामलों के लिए अपने वकील से मिलना चाहते है तो उन्हें एक दिन पहले सुरक्षा अधिकारियों को सूचित करना चाहिए।

उन्नाव रेप केस में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल जेल में हैं। उसने 2017 में पीड़ित लड़की का अपहरण और बलात्कार किया था और उस समय पीडि़त लड़की नाबालिग थी। इस मामले में कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 2019 में कोर्ट ने सीआरपीएफ को रेप पीड़ित, उसकी मां और परिवार के अन्य सदस्यों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया था। उन्नाव रेप कांड सामने आने के बाद पूरे देश में बीजेपी की आलोचना हुई थी।

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