Unified Pension Scheme : 30 सितम्बर है डेडलाइन, चूक गए तो हाथ से निकल जाएगा सुनहरा मौका

Unified Pension Scheme
Unified Pension Scheme : केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा विकल्प देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) में शामिल होने का अवसर दिया है। यह मौका उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच सरकारी नौकरी ज्वॉइन की है और जिन्होंने पहले नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS Option) को चुना था। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि इस विकल्प का उपयोग 30 सितम्बर 2025 या उससे पहले किया जा सकता है।
सरकार का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। खास बात यह है कि यूपीएस चुनने के बाद भी कर्मचारियों के पास बाद में एनपीएस चुनने का विकल्प रहेगा। पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए भी यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2025 तय की गई है।
गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीएस को मंजूरी दी थी। पुरानी पेंशन योजना, जो जनवरी 2004 में खत्म कर दी गई थी, उसमें कर्मचारियों को अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। यूपीएस में बदलाव यह है कि कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करना होगा, जबकि नियोक्ता यानी केंद्र सरकार का योगदान 18.5% (Employer Contribution) होगा। इस मॉडल को सेवानिवृत्ति के बाद की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए लाया गया है।